सुप्रीम कोर्ट ने गोधरा कांड के 3 दोषियों की जमानत याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में आग लगाने के 3 दोषियों की जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई की। कोर्ट ने दोषियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने की। सुनवाई के दौरान पीठ ने इसे गंभीर घटना बताते हुए कहा कि यह अकेली मौत का मामला नहीं है। तीनों दोषी उम्रकैद की सजा काट रहे हैं।
क्या कहा CJI ने?
रिपोर्ट के मुताबिक, CJI ने कहा कि उन्होंने पहले ही कहा था कि जिनकी मौत की सजा को उम्रकैद में बदला जाएगा, उनको जमानत नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन्होंने जलती ट्रेन पर पेट्रोल डालने की भूमिका निभाई थी, उनको भी जमानत नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि तीनों के खिलाफ विशिष्ट आरोप हैं और ये मामला गंभीर है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार 12 में से 8 दोषियों को जमानत दी थी।
क्या है मामला?
2002 में गुजरात के गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के डिब्बे में आग लगा दी गई थी, जिसमें 59 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई थी। इसी घटना के बाद गुजरात में भीषण दंगे हुए थे, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट आजीवन कारावास की सजा काट रहे अब्दुल रहमान धंतिया, अब्दुल सत्तार इब्राहिम गद्दी और शौकत की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा है।