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    सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत अवधि बढ़ाने की याचिका नामंजूर की
    सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को लगा झटका

    सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत अवधि बढ़ाने की याचिका नामंजूर की

    लेखन गजेंद्र
    May 29, 2024
    11:48 am

    क्या है खबर?

    सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत अवधि बढ़ाने की याचिका को नामंजूर कर दिया।

    केजरीवाल ने चिकित्सा आधार पर 7 दिन की जमानत अवधि बढ़ाने के लिए अर्जी दी थी, लेकिन बुधवार को सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने उनकी याचिका स्वीकार नहीं की।

    हालांकि, रजिस्ट्री ने केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट में याचिका लगाने की मंजूरी दे दी।

    बता दें, एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर तत्काल सुनवाई से इंकार किया था।

    सुनवाई

    2 जून को आत्मसमर्पण करेंगे केजरीवाल

    केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि चिकित्सा आधार पर 7 दिन की जमानत 1 जून को समाप्त हो रही है, इसलिए इस पर जल्द सुनवाई हो।

    केजरीवाल ने कुछ जरूरी चिकित्सा जांचों के लिए 9 जून तक का समय कोर्ट से मांगा है। केजरीवाल ने कहा कि वह अंतरिम जमानत के दौरान सभी नियमों का पालन कर रहे हैं।

    कोर्ट अगर केजरीवाल की जमानत नहीं बढ़ाता है तो उन्हें 2 जून को आत्मसमर्पण करना होगा।

    गिरफ्तार

    21 मार्च को गिरफ्तार हुए थे केजरीवाल

    प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली की शराब नीति के कथित घोटाले में 21 मार्च को केजरीवाल को उनके घर से गिरफ्तार किया था।

    पहले 11 दिन वह ED की हिरासत में रहे और 1 अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें 15 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ भेज दिया।

    इसके बाद उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ती रही और वे 10 मई को जेल से बाहर आने से पहले तक 50 दिन तिहाड़ जेल में बंद रहे। फिलहाल वह प्रचार में जुटे हैं।

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