NewsBytes Hindi
    English Tamil Telugu
    अन्य
    चर्चित विषय
    क्रिकेट समाचार
    नरेंद्र मोदी
    आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
    राहुल गांधी
    #NewsBytesExplainer
    IPL 2025
    ऑपरेशन सिंदूर
    English Tamil Telugu
    NewsBytes Hindi
    User Placeholder

    Hi,

    Logout

    देश
    राजनीति
    दुनिया
    बिज़नेस
    खेलकूद
    मनोरंजन
    टेक्नोलॉजी
    करियर
    अजब-गजब
    लाइफस्टाइल
    ऑटो
    एक्सक्लूसिव
    विज़ुअल खबरें

    एंड्राइड ऐप डाउनलोड

    हमें फॉलो करें
    • Facebook
    • Twitter
    • Linkedin
    होम / खबरें / देश की खबरें / सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की अर्णब गोस्वामी की याचिका, CBI को ट्रांसफर नहीं होगी जांच
    अगली खबर
    सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की अर्णब गोस्वामी की याचिका, CBI को ट्रांसफर नहीं होगी जांच

    सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की अर्णब गोस्वामी की याचिका, CBI को ट्रांसफर नहीं होगी जांच

    लेखन भारत शर्मा
    May 19, 2020
    01:53 pm

    क्या है खबर?

    रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है।

    कोर्ट ने पालघर मामले में प्रसारित किए गए एक कार्यकम के बाद उनके खिलाफ दर्ज कराई गई पहली FIR को रद्द करने से इनकार कर दिया है।

    इसके अलावा उनके द्वारा मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को स्ट्रांसफर करने की याचिका को भी खारिज कर दिया है।

    बता दें कि कोर्ट ने गत 11 मई फैसला सुरक्षित रख लिया था।

    शुरुआत

    पालघर लिंचिंग मामले में कार्यक्रम प्रसारित होने के बाद दर्ज हुई थी FIR

    बता दें कि महाराष्ट्र के पालघर में पुलिस की मौजूदगी में दो अखाड़ा साधुओं सहित तीन लोगों की लिंचिंग किए जाने के मामले में अर्नब गोस्वामी ने एक समाचार कार्यक्रम प्रसारित किया था।

    इसमें उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर भी टिप्पणी की थी। इसके बाद देश के विभिन्न थानों में उनके खिलाफ साप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का मामला दर्ज किया गया था। इसी तरह मुंबई के बांद्रा थाने में उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी।

    राहत

    कोर्ट ने सुरक्षा की अवधि तीन सप्ताह के लिए बढ़ाई

    गोस्वमी को FIR को रद्द नहीं किए जाने और जांच को भी ट्रांसफर नहीं किए जाने का झटका लगने के साथ एक राहत जरूर मिली है।

    कोर्ट ने उनको गिरफ्तारी से बचने के लिए दी गई अंतरिम राहत को तीन सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। इस दौरान वह अपने बचाव के लिए प्रयास कर सकते हैं।

    इसी प्रकार कोर्ट ने पुलिस आयुक्त को गोस्वामी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं।

    दलील

    फैसला सुनाते समय कोर्ट ने दी यह दलील

    जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह की बेंच ने गोस्वामी को शुरुआती प्राथमिकी निरस्त कराने के लिए उन्हें सक्षम अदालत का रुख करने के लिए कहा है।

    कोर्ट ने यह भी कहा कि पत्रकारिता की आजादी बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी का मूल आधार है। कोर्ट ने पहली FIR के बाद दर्ज हुई अन्य सभी FIR को रद्द कर दिया है।

    इसके अलावा जांच CBI को ट्रांसफर नहीं करने से अब पहली FIR की जांच ब्रांद्रा पुलिस ही करेगी।

    याचिका

    पुलिस की निष्पक्षता पर संदेह जताते हुए की थी मामला ट्रांसफर करने की मांग

    बता दें कि गोस्वामी ने गत दिनों अपने वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे के जरिए कोर्ट में याचिका दायर करते हुए मामले को राजनीति से प्रेरित बताया था।

    उन्होंने कहा था कि आपराधिक जांच का मकसद पत्रकारिता के लिए उनके मुवक्किल को परेशान करना है।

    गत 25 अप्रैल को भी पुलिस ने गोस्वामी से 12 घंटे लंबी पूछताछ की गई थी।

    उन्होंने पुलिस की निष्पक्षता पर संदेह जताते हुए मामले की जांच CBI को ट्रांसफर करने की मांग की थी।

    जानकारी

    महाराष्ट्र सरकार ने लगाया था गोस्वामी पर आरोप

    गोस्वामी द्वारा याचिका दायर किए जाने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने भी वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बज के जरिए सुप्रीम कोर्ट में आरोप लगाया था कि गोस्वामी शीर्ष अदालत द्वारा प्राप्त संरक्षण का दुरुपयोग कर रहे हैं और पुलिस को धमका रहे हैं।

    हमला

    पालघर मामले में कार्यक्रम प्रसारित किए जाने के बाद गोस्वामी पर हुआ था हमला

    बता दें कि पालघर मामले में टीवी पर समाचार कार्यक्रम प्रसारित करने के बाद दो बाइक सवारों ने रात को उनकी कार पर हमला कर दिया था।

    उस दौरान कार के शीशे बंद होने पर आरोपियों ने कार पर काली स्याही फेंक दी थीं। बाद में आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया था।

    गोस्वामी में इस संबंध में मामला दर्ज करान के बाद घटना के लिए गोंस्वामी ने घटना के लिए यूथ कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया था।

    Facebook
    Whatsapp
    Twitter
    Linkedin
    सम्बंधित खबरें
    ताज़ा खबरें
    केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI)
    महाराष्ट्र
    सुप्रीम कोर्ट

    ताज़ा खबरें

    इंटर मिलान को हराकर पहली बार चैंपियन्स लीग विजेता बनी पेरिस सेंट-जर्मेन, बनाए ये रिकॉर्ड्स  चैंपियन्स लीग
    इजरायल के साथ युद्धविराम पर सहमत हुआ हमास, बंधकों की रिहाई के बदले रखीं ये शर्तें इजरायल
    मिस वर्ल्ड 2025: टूट गया भारत की जीत का सपना, थाईलैंड की सुचाता चुआंग्सरी बनीं विजेता मिस वर्ल्ड
    राजपाल यादव बाेले- बॉलीवुड में अगर नपोटिज्म होता तो मेरे 200 रिश्तेदार यहीं होते राजपाल यादव

    केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI)

    मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमल नाथ का भांजा गिरफ्तार, करोड़ों के बैंक घोटाले का आरोप मध्य प्रदेश
    चिदंबरम पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, अग्रिम जमानत की याचिका खारिज, जानें क्या है मामला दिल्ली हाई कोर्ट
    क्या है INX मीडिया केस जिसमें चिदंबरम पर लटक रही है गिरफ्तारी की तलवार? जानें कांग्रेस समाचार
    INX मीडिया केस: सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को होगी सुनवाई, आखिर कहां छिपे है चिदंबरम? दिल्ली हाई कोर्ट

    महाराष्ट्र

    प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचा रहीं 'श्रमिक एक्सप्रेस' ट्रेनों के बारे में अहम बातें मुंबई
    मुंबई: डॉक्टर पर ICU वार्ड में कोरोना संक्रमित के यौन उत्पीड़न का आरोप, मामला दर्ज मुंबई
    मुंबई: कोरोना वायरस से बुजुर्ग की मौत, अस्पताल ने परिवार को थमाया 16 लाख का बिल मुंबई
    कोरोना वायरस का प्रकोप: महाराष्ट्र में विकास कार्यों पर रोक, नहीं होंगी नई भर्तियां उद्धव ठाकरे

    सुप्रीम कोर्ट

    दिल्ली: NSA अजित डोभाल ने किया हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा, गृह मंत्री को दी जानकारी दिल्ली पुलिस
    दिल्ली हिंसा पर सख्त रुख अपनाने वाले जज का तबादला, कानून मंत्री ने दी सफाई दिल्ली पुलिस
    उत्तर प्रदेश: आजम खान के बेटे अब्दुल्ला की विधानसभा सदस्यता हुई रद्द, अधिसूचना जारी उत्तर प्रदेश
    निर्भया गैंगरेप के चौथे दोषी ने आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में डाली क्यूरेटिव पिटिशन देश
    पाकिस्तान समाचार क्रिकेट समाचार नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी समाचार अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी फुटबॉल समाचार कांग्रेस समाचार लेटेस्ट स्मार्टफोन्स दक्षिण भारतीय सिनेमा भाजपा समाचार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कोरोना वायरस रेसिपी #NewsBytesExclusive ट्रैवल टिप्स IPL 2025
    हमारे बारे में प्राइवेसी पॉलिसी नियम हमसे संपर्क करें हमारे उसूल शिकायत खबरें समाचार संग्रह विषय संग्रह
    हमें फॉलो करें
    Facebook Twitter Linkedin
    All rights reserved © NewsBytes 2025