सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग मामले में आगे की सुनवाई से किया इनकार, खारिज की याचिका
क्या है खबर?
सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग और अडाणी समूह से जुडे मामले में आगे की सुनवाई से इनकार कर दिया है और मामले में दाखिल सुनवाई वाली याचिका को भी खारिज कर दिया।
मामले में सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने याचिका दायर कर मामले की जांच की मांग की थी, लेकिन 5 अगस्त, 2024 को सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया था।
इस पर वकील ने रजिस्ट्रार के फैसले को चुनौती दी थी।
खारिज
कोर्ट ने रजिस्ट्रार के फैसले को बताया सही
याचिकाकर्ता विशाल ने चुनौती देने वाली याचिका में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) को अडाणी समूह के खिलाफ हिंडनबर्ग की ओर से लगाए गए आरोपों पर अपनी निर्णायक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देने की मांग की थी।
हालांकि, अब कोर्ट ने रजिस्ट्रार के फैसले को सही बताते हुए आगे की सुनवाई से इनकार कर दिया और याचिका को खारिज कर दिया। इतना ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता से यह भी पूछा कि उस पर कितना जुर्माना लगाया जाए।
ऐलान
हिंडनबर्ग के मालिक ने किया कंपनी बंद करने का ऐलान
बता दें कि कुछ दिन पहले ही अमेरिका स्थित शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च को बंद करने का ऐलान किया गया था।
कंपनी के संस्थापक नैट एंडरसन ने हिंडनबर्ग वेबसाइट पर एक नोट लिखकर कहा था, 'मैंने हिंडनबर्ग रिसर्च को खत्म करने का निर्णय लिया है। जिन विचारों पर हम काम कर रहे थे, उन्हें पूरा करने के बाद योजना को बंद करने की योजना है। इस फैसले के पीछे कोई विशेष खतरा या व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है।'
मामला
क्या है अडाणी-हिंडनबर्ग विवाद?
अमेरिका स्थित हिंडनबर्ग रिसर्च ने 24 जनवरी, 2023 को अडाणी समूह को लेकर एक रिपोर्ट जारी की थी।
रिपोर्ट में समूह पर मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर शेयर की कीमत बढ़ा-चढ़ाकर बताने जैसे कई आरोप लगाए गए थे।
उद्योगपति गौतम अडाणी पर अपने परिवार के जरिए फर्जी कंपनी चलाने का आरोप भी लगाया गया था।
रिपोर्ट आने के बाद अडाणी समूह के शेयरों में भारी गिरावट हुई थी और अडाणी की व्यक्तिगत संपत्ति भी काफी नीचे गिर गई थी।