SBI ने चुनावी बॉन्ड से संबंधित प्रक्रिया की जानकारी देने से इनकार किया
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने चुनावी बॉन्ड की मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) की जानकारी देने से इनकार कर दिया है। सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज ने सूचना के अधिकार (RTI) के तहत आवेदन दायर कर चुनावी बॉन्ड की बिक्री और उन्हें भुनाने से संबंधित SOP की जानकारी मांगी थी। SBI के केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी एम कन्ना बाबू ने इससे इनकार करते हुए कहा कि ये SOP आंतरिक गाइडलाइंस थीं, जिन्हें RTI अधिनियम की धारा 8(1)(d) के तहत छूट प्राप्त है।
आवेदनकर्ता ने जताई जवाब पर हैरानी
भारद्वाज ने SBI के जवाब पर हैरानी जताई है। उन्होंने कहा कि यह हैरान करने वाला है कि सुप्रीम कोर्ट के चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक बताकर रद्द करने और इससे संबंधित सारी जानकारी का खुलासा कराने के बाद भी SBI योजना के संचालन से संबंधित जरूरी जानकारी देने से इनकार कर रहा है। उन्होंने कहा कि SOP से यह पता चल सकेगा कि चुनावी बॉन्ड की बिक्री और उन्हें भुनाने के समय बैंक ने कौन-कौन-सी जानकारी इकट्ठा की थी।
चुनावी बॉन्ड मामले में SBI पर उठे हैं गंभीर सवाल
बता दें कि चुनावी बॉन्ड मामले में SBI पर कई गंभीर सवाल उठे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे कई बार चेतावनी दी थी। उसने चुनावी बॉन्ड की जानकारी देने में आनाकानी की और कोर्ट के समय निर्धारित करने के बावजूद अतिरिक्त समय मांगा। जब कोर्ट ने अवमानना की चेतावनी देते हुए उससे तुरंत जानकारी देने को कहा तो उसने बिना बॉन्ड नंबर के अधूरी जानकारी दे दी। बॉन्ड नंबर के लिए कोर्ट को उसे फिर आदेश देना पड़ा।