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क्या भारत नहीं आएगी नेताजी बोस की अस्थियां? सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अस्थियों को वापस भारत लाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

क्या भारत नहीं आएगी नेताजी बोस की अस्थियां? सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की

लेखन गजेंद्र
Mar 12, 2026
12:58 pm

क्या है खबर?

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अस्थियों को वापस भारत लाने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी। याचिका बोस के पोते आशीष राय ने दायर की थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और विपुल पंचोली की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करने में अनिच्छा व्यक्त की थी, जिसके बाद याचिकाकर्ता के वकील अभिषेक सिंघवी ने याचिका वापस लेने की मांग की।

याचिका

CJI ने कहा- कितनी बार अदालत में आएगा मामला

लाइव लॉ के मुताबिक, सुनवाई की शुरूआत में ही पीठ ने बताया था कि पहले भी इसी तरह की याचिकाएं अदालत में दायर की गई थीं, जिन्हें खारिज कर दिया गया था। CJI ने पूछा, "यह मामला कितनी बार अदालत में आएगा?, 2024 में भी इसी तरह का एक मामला खारिज कर दिया गया था।" सिंघवी ने जवाब दिया कि पिछली याचिकाओं में नेताजी के जीवित होने की घोषणा और उनके ठिकाने की जांच की मांग की गई थी।

सुनवाई

कोर्ट ने पूछा- नेताजी की अस्थियां कहां हैं?

सुनवाई के दौरान CJI ने पूछा, "उनकी अस्थियां कहां हैं? सिंघवी ने कहा कि भारतीय राष्ट्राध्यक्ष जापान के रेनकोजी मंदिर का दौरा कर वहां संरक्षित नेताजी की अस्थियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। CJI ने कहा कि नेताजी महानतम राष्ट्रीय नायक थे, जिनको कोर्ट नमन करता है, लेकिन इस याचिका का समर्थन कितने परिवार के सदस्य कर रहे हैं? सिंघवी ने कहाकि उनकी एकमात्र उत्तराधिकारी बेटी है। याचिका उनके बेटे ने दायर की है, जिसका वो ऑनलाइन समर्थन करती हैं।

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याचिका

कोर्ट ने कहा- बेटी दायर करे याचिका

इसके बाद न्यायमूर्ति बागची ने कहा, "बेटी याचिकाकर्ता नहीं है। अगर वह पार्थिव शरीर को वापस लाना चाहती है, तो उसे याचिकाकर्ता बनना चाहिए, वह पर्दे के पीछे रहकर लड़ाई नहीं लड़ सकती। हम उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं और सुनिश्चित करेंगे कि उनकी भावनाओं को कानूनी कार्रवाई में बदला जाए। लेकिन उन्हें सामने आना होगा। जहां तक ​​हमें पता है, परिवार में विवाद हैं।" सिंघवी ने याचिका वापस लेते हुए कहा कि उनकी बेटी नई याचिका दायर करेंगी।

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