NewsBytes Hindi
    English Tamil Telugu
    अन्य
    चर्चित विषय
    क्रिकेट समाचार
    नरेंद्र मोदी
    आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
    राहुल गांधी
    #NewsBytesExplainer
    IPL 2025
    ऑपरेशन सिंदूर
    English Tamil Telugu
    NewsBytes Hindi
    User Placeholder

    Hi,

    Logout

    देश
    राजनीति
    दुनिया
    बिज़नेस
    खेलकूद
    मनोरंजन
    टेक्नोलॉजी
    करियर
    अजब-गजब
    लाइफस्टाइल
    ऑटो
    एक्सक्लूसिव
    विज़ुअल खबरें

    एंड्राइड ऐप डाउनलोड

    हमें फॉलो करें
    • Facebook
    • Twitter
    • Linkedin
    होम / खबरें / देश की खबरें / विधेयकों को लंबित रखने पर सुप्रीम कोर्ट की पंजाब राज्यपाल को फटकार, कहा- जल्द फैसला लें
    अगली खबर
    विधेयकों को लंबित रखने पर सुप्रीम कोर्ट की पंजाब राज्यपाल को फटकार, कहा- जल्द फैसला लें
    विधेयकों को मंजूरी देने में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के राज्यपाल को फटकारा

    विधेयकों को लंबित रखने पर सुप्रीम कोर्ट की पंजाब राज्यपाल को फटकार, कहा- जल्द फैसला लें

    लेखन महिमा
    Nov 10, 2023
    04:44 pm

    क्या है खबर?

    सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के राज्यपाल को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि विधिवत निर्वाचित विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों की दिशा न भटकाएं और यह बहुत गंभीर चिंता का विषय है।

    बता दें कि पंजाब और तमिलनाडु सरकारों ने राज्यपालों द्वारा विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी न देने पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

    तमिलनाडु वाले मामले पर कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया है।

    फैसला

    कोर्ट ने राज्यपाल को लंबित विधेयकों पर जल्द निर्णय लेने के दिए आदेश

    कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अपने फैसले में कहा कि राज्यपाल विधायी सत्र की वैधता पर संदेह नहीं कर सकता। इसके साथ ही कोर्ट ने जून के सत्र को वैध घोषित किया।

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "हमारा मानना है कि पंजाब के राज्यपाल को अब सहमति के लिए प्रस्तुत विधेयकों पर इस आधार पर निर्णय लेना चाहिए कि 19-20 जून 2023 को आयोजित की गई सदन की बैठक संवैधानिक रूप से वैध थी।"

    पंजाब

    राज्यपाल के वकील ने कहा- सत्र की वैधता के कारण लंबित हैं विधेयक 

    पंजाब सरकार की याचिका पर वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, "4 विधेयक हैं, कुल 7 थे, लेकिन विषय अलग हैं। 4 पारित नहीं हुए हैं और बाकी 3 धन विधेयक हैं, जिन्हें पारित कराने के लिए सिफारिश की आवश्यकता है।"

    राज्यपाल के वकील ने कोर्ट से कहा, "सत्र की वैधता को लेकर 4 विधेयकों पर विवाद है।"

    वकील ने संसद सत्र के नियमों का उल्लेख किया। कोर्ट ने कहा कि इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता।

    आग

    कोट ने पूछा- राज्यपाल किस आधार पर तय कर रहे सत्र की वैधता?

    कोर्ट ने पंजाब के राज्यपाल को फटकार लगाते हुए कहा, "आप आग से खेल रहे हैं। राज्यपाल ऐसा कैसे कह सकते हैं? पंजाब में जो हो रहा है उससे हम खुश नहीं हैं। क्या हम संसदीय लोकतंत्र बने रहेंगे? यह बहुत ही गंभीर मामला है।

    कोर्ट ने राज्य को विधिवत निर्वाचित विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को न अटकाने के लिए भी कहा।

    कोर्ट ने राज्यपाल से पूछा, "कोई सत्र अवैध है या नहीं वो किस आधार कह रहे हैं?"

    सुनवाई

    कोर्ट ने कहा- सहमति नहीं तो तुरंत वापस करें विधेयक 

    तमिलनाडु की सरकार की याचिका पर कोर्ट ने कहा, "अनुच्छेद 200 के प्रावधान के तहत यदि राज्यपाल विधेयक को लेकर सहमत नहीं है तो उसे 'जितनी जल्दी हो सके' एक संदेश के साथ वापस लौटा दे, जिस पर सदन पुनर्विचार कर सकता है।"

    कोर्ट ने कहा, "यदि यह सदनों द्वारा पारित हो जाता है तो राज्यपाल अपनी सहमति को रोक नहीं सकते।"

    कोर्ट ने इस दौरान तमिलनाडु सकरार द्वारा पेश किये गए 4 मामलों का उल्लेख किया।

    कोर्ट

    कोर्ट ने कहा- ये गंभीर चिंता का विषय

    मुख्य न्यायधीश (CJI)ने कहा, "ये मामला गंभीर चिंता का विषय है। ऐसा लगता है अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल को सौंपे गए लगभग 12 विधेयकों पर आगे की कार्रवाई नहीं हुई है। अन्य मामले जैसे मंजूरी देने, कैदियों की समय से पहले रिहाई, नियुक्तियों के प्रस्ताव लंबित हैं।"

    कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।

    तमिलनाडु सरकार की याचिका पर अब अगली सुनवाई अब 20 नवंबर को होगी।

    तर्क

    तमिलनाडु के कितने विधेयक और फाइलें हैं लंबित?

    राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि 2020-2023 के बीच विधानसभा द्वारा पारित 12 विधेयक राज्यपाल के पास लंबित हैं, जिन्हें 3 जनवरी 2020-28 अप्रैल 2023 के बीच सहमति के लिए भेजा गया।

    10 अप्रैल 2022-15 मई के बीच 4 फाइलें सौंपी गईं।

    इसके आलवा 4 अभियोजन मंजूरी और 54 कैदियों की समय से पहले रिहाई से संबंधित फाइलें राज्यपाल के पास लंबित हैं।

    सरकार ने कोर्ट से कहा, ठएक संवैधानिक प्राधिकरण लगातार असंवैधानिक तरीके से काम कर रहा है।"

    टकराव

    पिछले कई महीनों से सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव जारी

    बता दें कि पंजाब और तमिलनाडु की सरकारों और उनके राज्यपालों के बीच काफी समय से टकराव की स्थिति है।

    बात करें पंजाब कि तो 20 और 21 अक्टूबर को मुख्यमंत्री मान ने पंजाब विधानसभा का सत्र बुलाया था जिसे राज्यपाल पुरोहित ने असंवैधानिक बताया था।

    वहीं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और राज्यपाल आरएन रवि के बीच लंबित विधेयकों, स्टालिन की विदेश यात्राओं और सरकार के द्रविड़ मॉडल को लेकर भिड़ंत हो चुकी है।

    Facebook
    Whatsapp
    Twitter
    Linkedin
    सम्बंधित खबरें
    ताज़ा खबरें
    सुप्रीम कोर्ट
    पंजाब
    तमिलनाडु

    ताज़ा खबरें

    JSW MG को बिक्री में मिली 40 फीसदी की बढ़त, अब तक की सर्वाधिक  MG मोटर्स
    IPL 2025: क्वालीफायर-2 में बारिश ने डाला खलल, मैच धुला तो किसे मिलेगा फाइनल का टिकट? IPL 2025
    ऋतिक रोशन-कियारा आडवाणी समेत फिल्मों में आ रहीं इन 5 नई जोड़ियाें पर सबकी नजर तृप्ति डिमरी
    ग्रिंडर ऐप पर लड़की बनकर धोखाधड़ी कर रहे लड़के, बरतें ये सावधानियां  डेटिंग ऐप्स

    सुप्रीम कोर्ट

    बिहार जातिगत सर्वे: सुप्रीम कोर्ट ने आंकड़े जारी करने पर रोक लगाने से इनकार किया बिहार
    AAP नेता राघव चड्ढा राज्यसभा से निलंबन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राघव चड्ढा
    26 सप्ताह के गर्भपात को लेकर सुप्रीम कोर्ट का विभाजित फैसला, अब बड़ी पीठ करेगी सुनवाई  केंद्र सरकार
    89 वर्षीय पति ने डाली तलाक की अर्जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- अनुमति देना अन्याय होगा  तलाक

    पंजाब

    कई राज्यों में किसानों का प्रदर्शन, मुआवजे और प्याज से निर्यात शुल्क हटाने की मांग हरियाणा
    #NewsBytesExplainer: राज्यपाल ने दी पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाने की चेतावनी, जानें क्या कहता है कानून भगवंत मान
    कैरावेल ग्रुप के संस्थापक हरिंदरपाल बंगा की कितनी है संपत्ति? बिज़नेस
    पंजाब में निकली जूनियर इंजीनियर के कई पदों पर भर्ती, जल्द करें आवेदन रोजगार समाचार

    तमिलनाडु

    तमिलनाडु: छात्रों ने किया दलित रसोईये द्वारा बनाया गया नाश्ता खाने से इनकार जातिगत भेदभाव
    उदयनिधि के बयान पर संजय राउत बोले- देश में 90 करोड़ हिंदू, उन्हें आहत न करें संजय राउत
    सनातन धर्म विवाद: उदयनिधि बोले- सभी धर्मों का सम्मान करता हूं; प्रधानमंत्री पर भी साधा निशाना उदयनिधि स्टालिन
    DMK के ए राजा ने सनातन धर्म की तुलना HIV से की, बोले- इससे बचना जरूरी DMK
    पाकिस्तान समाचार क्रिकेट समाचार नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी समाचार अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी फुटबॉल समाचार कांग्रेस समाचार लेटेस्ट स्मार्टफोन्स दक्षिण भारतीय सिनेमा भाजपा समाचार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कोरोना वायरस रेसिपी #NewsBytesExclusive ट्रैवल टिप्स IPL 2025
    हमारे बारे में प्राइवेसी पॉलिसी नियम हमसे संपर्क करें हमारे उसूल शिकायत खबरें समाचार संग्रह विषय संग्रह
    हमें फॉलो करें
    Facebook Twitter Linkedin
    All rights reserved © NewsBytes 2025