मुजफ्फरनगर में मुस्लिम छात्र की पिटाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट का योगी सरकार को नोटिस
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में निजी स्कूल में एक मुस्लिम छात्र को अन्य छात्रों से पिटवाने के मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने जिले के पुलिस अधीक्षक को जांच की स्थिति के साथ-साथ पीड़ित और उनके माता-पिता को दी गई सुरक्षा के संबंध में ब्योरा मांगा है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को भी नोटिस जारी करते हुए 25 सितंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है।
महात्मा गांधी के पोते तुषार गांधी ने दायर की है याचिका
छात्र की पिटाई के मामले में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पोते और सामाजिक कार्यकर्ता तुषार गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, गांधी ने कोर्ट से पुलिस को समयबद्ध और स्वतंत्र जांच के निर्देश देने के साथ ही शिक्षिका के खिलाफ उचित कार्रवाई करने और भविष्य के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की अपील की है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अभय एस ओका की पीठ ने की।
क्या है मामला?
पिछले महीने खुब्बापुर गांव के नेहा पब्लिक स्कूल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें शिक्षिका अपने सामने एक छात्र को दूसरे छात्रों से थप्पड़ लगवाते दिख रही हैं। बाद में पता चला कि पीड़ित छात्र मुस्लिम है और थप्पड़ मारने वाले छात्र हिंदू हैं। वीडियो देखकर सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं ने इस पर आपत्ति जताई थी। मामले में आरोपी शिक्षिका के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और स्कूल की मान्यता रद्द कर दी गई।