महुआ मोइत्रा के निष्कासन पर सुप्रीम कोर्ट का लोकसभा सचिवालय को नोटिस, जवाब मांगा
क्या है खबर?
तृणमूल कांग्रेस (TMC) की पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा के निष्कासन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा सचिवालय को नोटिस जारी किया है।
मोइत्रा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सचिवालय को 2 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा।
इसी के साथ न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने मोइत्रा को अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए उन्हें लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति नहीं दी।
सुनवाई
सुनवाई के दौरान क्या-क्या हुआ?
रिपोर्ट के मुताबिक, मोइत्रा के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने लोकसभा की कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने अंतरिम राहत की याचिका पर कोई औपचारिक नोटिस जारी नहीं किया।
कोर्ट ने कहा कि पहले मामले पर लोकसभा सचिवालय का जवाब आने दीजिए, उसके बाद विचार किया जाएगा।
कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च को निर्धारित कर कहा कि लोकसभा सचिवालय की ओर से 2 सप्ताह में जवाब दाखिल किया जाए।
निष्कासन
क्या है पूरा मामला?
महुआ पर कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से रिश्वत लेकर संसद में अडाणी समूह से जुड़े सवाल पूछने का आरोप हैं।
इस संबंध में महुआ ने हीरानंदानी को अपना लोकसभा का आईडी-पासवर्ड देने की बात स्वीकारी थी, लेकिन रिश्वत लेने के आरोपों को खारिज किया था।
मामले में आचार समिति ने जांच की, जिसने अपनी रिपोर्ट में आरोपों को सही पाते हुए महुआ को निष्कासित करने की सिफारिश की थी। इसी आधार पर महुआ को 8 दिसंबर को निष्कासित कर दिया गया।