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    उद्धव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का एकनाथ शिंदे और उनके गुट के विधायकों को नोटिस
    सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे और उनके गुट के विधायकों को नोटिस भेजा

    उद्धव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का एकनाथ शिंदे और उनके गुट के विधायकों को नोटिस

    लेखन गजेंद्र
    Jan 22, 2024
    05:59 pm

    क्या है खबर?

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की याचिका पर मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके गुट के विधायकों को नोटिस जारी किया।

    लाइव लॉ के मुताबिक, याचिका में शिंदे के विधायकों को अयोग्य ठहराने से इनकार करने के महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती दी गई है।

    भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने शिंदे गुट से 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।

    सुनवाई

    ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई को कहा

    रिपोर्ट के मुताबिक, ठाकरे गुट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी पैरवी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा कि अनुच्छेद 226 के तहत उनको सुनवाई करनी चाहिए या हाई कोर्ट को।

    इस पर सिब्बल ने स्पीकर के आदेश को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन बताते हुए पीठ से ही सुनवाई करने को कहा।

    सिब्बल ने कहा कि मामला हाई कोर्ट को भेजे जाने पर फैसले में देरी हो सकती है।

    याचिका

    शिंदे गुट ने हाई कोर्ट में दायर की है याचिका

    भले ही उद्धव ठाकरे ने शिंदे गुट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, लेकिन इससे कुछ दिन पहले शिंदे गुट हाई कोर्ट पहुंचा था और ठाकरे गुट के खिलाफ याचिका लगाई थी।

    याचिका में उद्धव ठाकरे गुट को अयोग्य न ठहराए जाने के स्पीकर के फैसले को चुनौती दी गई है। मामले पर हाई कोर्ट ने ठाकरे गुट को नोटिस जारी किया है।

    जानकारी

    न्यूजबाइट्स प्लस

    2022 में शिवसेना से बगावत करके शिंदे और उनके 40 विधायकों ने भाजपा के साथ सरकार बनाई। बगावत के बाद उद्धव ने स्पीकर से दल-बदल कानून के तहत शिंदे गुट को अयोग्य ठहराने की मांग की, लेकिन स्पीकर ने शिंदे गुट को असली शिवसेना माना।

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