बिल्किस बानो मामले में नया मोड़, सुप्रीम कोर्ट ने 2 दोषियों को दी जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार मामले के 2 दोषियों को जमानत दे दी है। यह घटना 2002 के गुजरात दंगों के दौरान हुई थी।
जजों ने अपने फैसले की वजह बताते हुए कहा कि ये लोग 17 साल से ज्यादा जेल में रह चुके हैं और इनकी अपील अभी भी चल रही है। खास बात यह है कि इनमें से एक दोषी, बिपिनचंद्र कनाईलाल जोशी, गंभीर रूप से विकलांग है।
बिल्किस बानो मामले में 11 लोग दोषी
यह मामला कई सालों से देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। साल 2008 में बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के लिए 11 लोगों को दोषी ठहराया गया था।
2022 में गुजरात सरकार ने इन दोषियों को समय से पहले रिहा कर दिया था, जिस पर लोगों ने बहुत गुस्सा जताया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया और साफ किया कि इस मामले पर महाराष्ट्र का कानूनी अधिकार क्षेत्र बनता है।
अब जो 2 दोषी जमानत पर बाहर आए हैं, वे अभी भी अपनी सजा को चुनौती दे रहे हैं। उनकी जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करेगा।