सुप्रीम कोर्ट से लोगों को बड़ी राहत, DND फ्लाईवे को टोल फ्री ही रखने के निर्देश
दिल्ली को नोएडा को जोड़ने वाले DND फ्लाईवे पर टोल वसूली बंद रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को टोल वसूली शुरू करने के लिए नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड (NTBCL) की ओर से इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ की गई अपील को खारिज कर दिया गया है। जस्टित सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि फ्लाईवे पर टोल वसूली बंद करने का हाई कोर्ट का आदेश सही था और इस पर आगे भी टोल वसूली बंद रखी जाएगी।
कोर्ट ने मामले पर क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "टोल वसूली जारी रखने की कोई वजह नहीं है। हम टोल वसूलने के समझौते को अवैध मानते हैं और याचिका खारिज करते हैं।" कोर्ट ने NTBCL को टोल वसूली की जिम्मेदारी सौंपने के लिए नोएडा प्राधिकरण की खिंचाई की और कहा कि इससे कंपनी को अन्यायपूर्ण लाभ हुआ है।" कोर्ट ने कहा, "प्राधिकरण ने NTBCL को काम सौंपकर अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल किया है। इससे आम जनता को सैकड़ों करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।"
NTBCL ने हाई कोर्ट के आदेश को दी थी चुनौती
साल 2016 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 8 लेन वाले फ्लाईवे के 9.2 किलोमीटर हिस्से पर टोल वसूली को बंद करने का आदेश दिया था। उस दौरान याचिकाकर्ताओं ने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट का हवाला दिया था, जिसमें कहा गया था कि NTBCL परियोजना से अपना निवेश और उचित लाभ वसूल चुकी है। हालांकि, NTBCL ने निवेश की भरपाई पूरी न होने का तर्क देते हुए हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।