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    कोलकाता रेप-हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित राष्ट्रीय टास्क फोर्स में कौन-कौन शामिल?
    कोलकाता मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित NTF में कौन-कौन है शामिल

    कोलकाता रेप-हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित राष्ट्रीय टास्क फोर्स में कौन-कौन शामिल?

    लेखन गजेंद्र
    Aug 20, 2024
    04:36 pm

    क्या है खबर?

    कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला डॉक्टर की रेप-हत्या के मामले में मंगलवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय टास्क फोर्स (NTF) का गठन किया है।

    NTF का काम डॉक्टरों के लिए सुरक्षा की सिफारिश करना और सुरक्षित कार्य स्थल की स्थितियों पर सुझाव देना होगा।

    मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में 3 सदस्यीय खंडपीठ ने NTF में 9 लोगों को शामिल किया है। NTF को 2 महीने में अंतिम रिपोर्ट देनी है।

    NTF

    NTF में कौन-कौन हैं शामिल?

    NTF में नौसेना चिकित्सा सेवा की महानिदेशक वाइस एडमिरल और सर्जन आरती सरीन, एशियाई गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी संस्थान के संस्थापक डी नागेश्वर रेड्डी, दिल्ली AIIMS के निदेशक एम श्रीनिवास, बेंगलुरु के निमहंस अस्पताल की प्रतिमा मूर्ति, जोधपुर AIIMS के गोवर्धन दत्त पुरी, दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल की सौमित्र रावत, जेजे ग्रुप ऑफ अस्पताल की पल्लवी सैपले, पंडित बीडी शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर अनीता सक्सेना, पारस अस्पताल गुरुग्राम की न्यूरोलॉजी विभाग की अध्यक्ष डॉ. पद्मा श्रीवास्तव शामिल हैं।

    सदस्य

    NTF का क्या काम होगा?

    NTF में प्रमुख चिकित्सकों के अलावा कई अन्य सदस्य भी होंगे, जिसमें भारत सरकार के कैबिनेट सचिव, गृह सचिव, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष और राष्ट्रीय परीक्षक बोर्ड के अध्यक्ष शामिल हैं।

    NTF को चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के उपायों की जांच करने का निर्देश है।

    साथ ही NTF लिंग आधारित हिंसा रोकने, इंटर्न, रेजिडेंट डॉक्टरों और अन्य चिकित्सा कर्मचारियों के लिए सुरक्षित-सम्मानजनक कार्य के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार करेगी।

    रिपोर्ट

    इन मुद्दों पर अपनी रिपोर्ट बनाकर देगी NTF

    NTF को आपातकालीन कक्षों में सुरक्षा की आवश्यकता, चिकित्सा परिसर में हथियारों की जांच के लिए बैगेज स्क्रीनिंग, गैर-रोगियों के लिए प्रतिबंधित पहुंच, भीड़ प्रबंधन में सुधार, डॉक्टरों-नर्सों के लिए विश्राम कक्ष और लिंग-तटस्थ स्थान, बायोमेट्रिक्स और चेहरे की पहचान का कार्यान्वयन, उचित प्रकाश-CCTV कैमरे, रात 10 से सुबह 6 बजे के बीच चिकित्सा कर्मियों को परिवहन, कार्यशालाएं, सुरक्षा का त्रैमासिक ऑडिट, पुलिस बल, आंतरिक शिकायत समितियों (ICC) का गठन, चिकित्सा संस्थानों में POSH अधिनियम, हेल्पलाइन पर रिपोर्ट देनी होगी।

    विवाद

    सुप्रीम कोर्ट को क्यों गठित करनी पड़ी NTF?

    9 अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज के सभागार एक 31 वर्षीय महिला डॉक्टर के साथ बर्बर रेप किया गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई।

    घटना सामने आने के बाद पूरे देश में विरोध शुरू हो गया और डॉक्टर अपनी सेवाएं ठप कर हड़ताल पर चले गए। मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) जांच कर रही है।

    सुप्रीम कोर्ट ने NTF गठित करते हुए कहा कि देश अब एक और रेप का इंतजार नहीं कर सकता।

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