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सुप्रीम कोर्ट से कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय को राहत नहीं, कहा- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग हुआ
सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय को गिरफ्तारी से राहत

सुप्रीम कोर्ट से कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय को राहत नहीं, कहा- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग हुआ

लेखन गजेंद्र
Jul 14, 2025
01:54 pm

क्या है खबर?

सुप्रीम कोर्ट ने कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) को लेकर बनाए गए विवादित कार्टून के मामले में अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि कार्टूनिस्ट और स्टैंड-अप कॉमेडियन समेत कुछ कलाकार लगातार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आंख मूंदकर नहीं छुपाया जा सकता। मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई के लिए स्थगित कर दी गई है।

सुनवाई

आपत्तिजनक पोस्ट हटाने के लिए सहमत

लाइव लॉ के मुताबिक, न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और अरविंद कुमार की पीठ मालवीय की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कार्टूनिस्ट के आचरण पर असहमति जताई, जिसके बाद मालवीय की अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने विवादित पोस्ट हटाने की बात कही। हालांकि, ग्रोवर ने कहा कि कार्टूनिस्ट की टिप्पणियां और व्यंग्यचित्र 'अरुचिकर' हो सकते हैं, लेकिन यह अभी कोई अपराध नहीं है।

विवाद

क्या है मामला?

वर्ष 2021 में मालवीय ने फेसबुक पर मोदी, RSS और भगवान शिव से संबंधित आपत्तिजनक कार्टून पोस्ट किए। उस समय कोई शिकायत नहीं हुई, लेकिन दोबारा कार्टून सामने आने पर RSS कार्यकर्ता विनय जोशी ने मई 2025 में हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला दर्ज कराया। मालवीय ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई, जिसे 3 जुलाई को कोर्ट ने खारिज कर दिया और पूछताछ का आदेश दिया। इसके खिलाफ मालवीय सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।