अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनाएगा फैसला
दिल्ली की शराब नीति मामले में कथित घोटाले को लेकर जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर शुक्रवार 13 सितंबर को फैसला आ जाएगा। जमानत याचिका में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने 5 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब 13 सितंबर को सुनवाई में फैसला सुनाया जाएगा।
25 सितंबर तक CBI की हिरासत में हैं केजरीवाल
बुधवार को CBI से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए थे। कोर्ट ने सुनवाई के बाद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 सितंबर तक बढ़ा दी है। दूसरी तरफ, कोर्ट ने इसी मामले में आरोपी बनाए गए आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक को जमानत दे दी थी। उन्हें 1 लाख रुपये मुचलके पर राहत मिली। उनका नाम CBI के आरोपपत्र में है।
26 जून से जेल में बंद हैं केजरीवाल
शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। 26 जून को CBI ने भी उन्हें अपने मामले में गिरफ्तार कर लिया था। CBI ने उन पर शराब नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में अनियमितता का आरोप लगाया था। उसके बाद 12 जुलाई को केजरीवाल को ED वाले मामले में तो अंतरिम जमानत मिल गई थी, लेकिन CBI के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने लगातार उनकी हिरासत को आगे बढ़ा रहा है।