सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार की ललित मोदी की माफी, न्यायपालिका के खिलाफ की थी टिप्पणी
पूर्व IPL चेयरमैन ललित मोदी के सोशल मीडिया पर न्यायपालिका के खिलाफ टिप्पणी करने के मामले में बिना शर्त माफी मांगने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का मामला बंद कर दिया। न्यायमूर्ति एमआर शाह और सीटी रविकुमार की पीठ ने मोदी की ओर से दायर एक हलफनामे को देखने के बाद यह निर्णय किया। हलफमाने में उन्होंने लिखा, "वह भविष्य में ऐसा कुछ नहीं करेंगे, जो किसी तरह से भारतीय न्यायपालिका की महिमा या गरिमा के साथ असंगत हो।"
कोर्ट ने क्या कहा?
पीठ ने कहा, "हम बिना शर्त माफी स्वीकार करते हैं। हम प्रतिवादी (ललित मोदी) को याद दिलाते हैं कि भविष्य में उनकी ओर से ऐसा कोई भी प्रयास, जो न्यायपालिका और कोर्ट की छवि को धूमिल करने जैसा होगा, उसे बहुत गंभीरता से देखा जाएगा।" बता दें, 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका के खिलाफ ललित की टिप्पणी की आलोचना की थी और उन्हें सोशल मीडिया पोस्ट और राष्ट्रीय अखबारों में बिना शर्त माफी मांगने को कहा था।