सुल्तानपुरी हादसा: कार मालिक को कोर्ट से जमानत मिली
क्या है खबर?
दिल्ली के सुल्तानपुरी हादसे में 20 वर्षीय अंजलि सिंह को कार से टक्कर मारने के बाद 13 किलोमीटर तक घसीटने के मामले में कोर्ट ने एक आरोपी आशुतोष भारद्वाज को जमानत दे दी।
आरोपी भारद्वाज कार के मालिक हैं और उन्होंने पांचों आरोपियों को कार चलाने के लिए दी थी।
रोहिणी कोर्ट ने 50,000 रुपये की जमानत राशि और इतने ही रुपये के मुचलके पर उन्हें जमानत दी। सभी छह आरोपी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में थे।
जमानत
पुलिस ने किया जमानत का विरोध
कोर्ट ने भारद्वाज को सबूतों से छेड़छाड़ न करने, गवाहों को प्रभावित न करने और बिना मंजूरी दिल्ली न छोड़ने की शर्त पर जमानत दी।
दिल्ली पुलिस ने भारद्वाज की जमानत का यह कहकर विरोध किया कि मामला महत्त्वपूर्ण बिंदु पर है और गवाहों की जांच की जरूरत है।
अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने कोर्ट में कहा कि भारद्वाज ने हादसे में शामिल उन लोगों को कार दी जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था।