दिल्ली-NCR में प्रदूषण पर सख्ती: BS-IV वाहन और पुरानी बसों की 'नो एंट्री'
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को रोकने के लिए नए और सख्त नियम लागू कर दिए गए हैं। अब शुरुआती चेतावनी मिलने पर भी, अगर अंतर-शहर और अंतर-राज्य बसें दिल्ली-NCR में प्रवेश करती हैं और वे निर्धारित स्वच्छ ईंधन मानकों को पूरा नहीं करतीं, तो उन पर प्रतिबंध लगेगा।
इसके साथ ही, BS-IV और उससे नीचे के श्रेणी वाले मालवाहक वाहनों को दिल्ली-NCR में चलने की अब अनुमति नहीं होगी। इन नियमों का मकसद प्रदूषण फैलाने वाले तत्वों में कटौती करना और यहां की हवा को थोड़ा और साफ बनाना है ताकि लोग आसानी से सांस ले सकें।
दिल्ली में आने वाली बसों पर नए ईंधन संबंधी नियम लागू
हरियाणा या उत्तर प्रदेश से दिल्ली आने वाली बसों को अब बिजली, CNG या BS-VI डीजल मानकों पर ही चलना होगा। इस योजना में धूल और गंदगी नियंत्रण के साथ-साथ कचरा प्रबंधन के उपायों को भी बढ़ाया जा रहा है।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने साफ कहा है कि इस काम में सबकी मदद जरूरी है। आयोग के मुताबिक, अगर हमें हवा को वाकई साफ करना है तो जनता की भागीदारी के बिना यह संभव नहीं है।