पंजाब के बेअदबी कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, सिख समूहों ने खोला मोर्चा
2 सिख समूह, गुरु-अदब मोर्चा सिरहिंद और लोक-राज पंजाब ने पंजाब के नए बेअदबी कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उनका कहना है कि यह कानून उस पुराने फैसले से टकराता है, जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब को जीवित गुरु का दर्जा दिया गया था।
इसके साथ ही वे राज्य द्वारा पुराने बेअदबी के मामलों को निपटाने के तरीके से भी नाखुश हैं, खासकर 2015 के बरगाड़ी मामले को लेकर।
बेअदबी के मामलों में न्याय में देरी- मनजीत रंधावा
इन समूहों के डॉ. मनजीत सिंह रंधावा का कहना है कि बेअदबी के कई अहम मामलों में न्याय नहीं मिल पाया है। वे डेरा प्रमुख और हनीप्रीत जैसे लोगों के खिलाफ हुई धीमी कार्रवाई पर सवाल उठाते हैं।
उनका यह भी मानना है कि नया कानून भक्तों और गुरुद्वारा कमेटियों पर तो जिम्मेदारी डाल देता है, लेकिन उनके अधिकारों को स्पष्ट रूप से सुरक्षित नहीं करता। वे सीधे शब्दों में कहते हैं, "अब न्याय दिलाने के बजाय सिर्फ कानून बनाने पर ही ध्यान दिया जा रहा है।"