शिमला: संजौली में मस्जिद की 3 अवैध मंजिलें गिराई जाएंगी, नगर निगम कोर्ट ने दी अनुमति
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद मामले में शनिवार को नगर निगम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें कोर्ट ने मस्जिद की 3 अवैध मंजिलों को गिराने की अनुमति दे दी। कोर्ट ने इसके लिए 2 महीने का समय दिया है। वक्फ बोर्ड की देखरेख ये निर्माण हटाया जाएगा और अवैध मंजिलों को गिराने का खर्च मस्जिद कमेटी को खुद वहन करना होगा। अब ग्राउंड फ्लोर और पहली मंजिल के मामले में सुनवाई 21 दिसंबर को होगी।
कोर्ट ने स्थानीय लोगों को पार्टी बनाने से किया इनकार
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले में स्थानीय लोगों को पार्टी बनाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने CPC के नियम 1/10 के तहत स्थानीय लोगों की अर्जियों को समाप्त कर दिया। बता दें कि मस्जिद के अवैध ढांचे को गिराने के लिए 12 सितंबर को मस्जिद कमेटी ने खुद निगम कोर्ट से अनुमति मांगी थी। इससे पहले सुबह हुई सुनवाई में कोर्ट ने मस्जिद के समीप बने घरों के मालिकों की आपत्तियों पर भी सुनवाई का भरोसा दिलाया था।
मस्जिद को लेकर क्या है विवाद?
संजौली इलाके में स्थित ये मस्जिद 1950 से पहले की है। पहले मस्जिद कच्ची थी और 2 मंजिल की थी। 2010 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ। अब मस्जिद पक्की और 5 मंजिल की हो चुकी है। आरोप है कि मस्जिद का निर्माण अवैध तरीके से और बिना अनुमति के किया गया है। इसे लेकर हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन करते हुए मस्जिद तोड़ने की मांग की थी। बाद में मुस्लिम पक्ष अवैध ढांचे को गिराने पर सहमत हो गया था।