अयोध्या: शांति भंग करने के लिए मस्जिदों पर फेंके गए आपत्तिजनक सामान, सात आरोपी गिरफ्तार
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश के अयोध्या में कई मस्जिदों पर आपत्तिजनक सामान फेंकने के आरोप में सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्हें शहर की शांति और सद्भाव भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
सातों आरोपी हिंदु समुदाय से संबंध रखते हैं और अयोध्या के ही रहने वाले हैं।
पुलिस के अनुसार, घटना में कुल 11 लोग शामिल रहे और बाकी आरोपियों की भी तलाश की जा रही है।
मामला
चार मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आए 8 लोगों ने फेंके आपत्तिजनक सामान
घटना मंगलवार देर रात की है। पुलिस के अनुसार, चार मोटरसाइकिलों पर सवाल होकर आए आठ आरोपियों ने मोहल्ला काश्मीरी मस्जिद, टाटशाह मस्जिद, घोसियाना रामनगर मस्जिद, ईदगाह सिविल लाइन मस्जिद और गुलाब शाह दरगाह के सामने आपत्तिजनक सामान फेंके।
शिकायत के अनुसार, इन आपत्तिजनक सामानों में फटी हुई कुरान और सूअर का मांस जैसे चीजें शामिल रहीं। इसके अलावा एक कागज पर पैगंबर मोहम्मद के बारे में अपशब्द लिखे जाने का आरोप भी लगाया गया है।
जानकारी
इन सात आरोपियों को किया गया गिरफ्तार
घटना की जानकारी मिलते हुए पुुलिस मुस्तैद हो गई और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। अब तक जिन सात आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, उनके नाम महेश मिश्रा, प्रत्युष श्रीवास्तव, नितिन कुमार, दीपक कुमार, बृजेश पांडे, शत्रुघ्न प्रजापति और विमल पांडे हैं।
बयान
पुलिस ने महेश को बताया मुख्य आरोपी
अयोध्या के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) शैलेश कुमार पांडे ने घटना पर बयान जारी करते हुए महेश को मुख्य आरोपी बताया है।
उन्होंने कहा, "पुलिस ने आपत्तिजनक सामान, एक फोन और वाहनों को जब्त कर लिया है... चार आरोपी फरार है, उन्हें भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।"
SSP ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ गुंडा एक्ट और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) जैसे कठोर कानूनों के तहत भी कार्रवाई की जाएगी।
साजिश
बृजेश पांडे के घर पर रची गई साजिश
पुलिस के अनुसार, जांच में सामने आया कि महेश ने अपने साथियों के साथ बृजेश पांडे के घर पर ये साजिश रची। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बदले में उन्होंने ये कदम उठाने का फैसला लिया।
जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी बुधवार रात को पहले बेनीगंज तिराहा स्थित मस्जिद जा रहे थे, लेकिन तिराहे पर पुलिस वैन देखकर वे यहां अपनी योजना पर अमल नहीं कर पाए और बाकी मस्जिदों पर जाकर सामान फेंके।
आपराधिक रिकॉर्ड
सात आरोपियों में से तीन का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड
पुलिस ने यह भी कहा कि सात आरोपियों में से तीन का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है।
एक अधिकारी ने बताया, "आरोपी महेश के खिलाफ कोतवाली पुलिस स्टेशन में चार मामले दर्ज हैं। इसके अलावा नितिन और विमल के खिलाफ भी मामले दर्ज हैं।"
पुलिस ने बताया कि सभी सातों आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 295 (धर्म का अपमान करने के लिए पूजास्थलों पर हमला) और 295 A ( जानबूझकर धार्मिक भावनाएं आहत करना) लगाई गई है।