SBI ने RTI के तहत चुनावी बॉन्ड की जानकारी देने से इनकार किया, बताया यह कारण
चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी साझा करने में टाल-मटोल करने पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार सुन चुके भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने इस बार सूचना के अधिकार (RTI) के तहत जानकारी देने से मना कर दिया है। RTI कार्यकर्ता सेवानिवृत्त कमोडोर लोकेश बत्रा ने 13 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद SBI से इस संबंध में जानकारी मांगी थी और आंकड़ों को डिजिटल रूप में मुहैया कराने की मांग की थी।
बैंक ने क्या कारण दिया?
समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक, बैंक ने RTI कानून में दिए गए 2 छूट प्रावधानों का हवाला देते हुए जानकारी देने से इनकार किया है। इनमें धारा 8 (1)(E) और धारा 8 (1)(J) शामिल हैं। बैंक ने बताया कि वह इन धाराओं के अनुसार जिम्मेदारी के तहत रखे गए रिकॉर्ड और व्यक्तिगत जानकारी को उपलब्ध नहीं करा सकता है। उसने बताया कि आंकड़े चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
वकील की फीस की जानकारी भी मांगी थी
RTI कार्यकर्ता ने SBI द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे को भुगतान की गई फीस का भी विवरण मांगा था, लेकिन वह भी नहीं दिया गया। बता दें कि भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने SBI को 2 बार चुनावी बॉन्ड की जानकारी न देने पर फटकार लगाई थी। अंत में SBI ने जानकारी दे दी, जो 14 मार्च को चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी।