यौन उत्पीड़न मामले में सांसद अकोईजाम को कोर्ट से बड़ी राहत, गिरफ्तारी से पहले 7 दिन का नोटिस
कांग्रेस सांसद और जयवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के प्रोफेसर बिमोल अकोइजाम को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि उन्हें एक हफ्ते का नोटिस दिए बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और न ही कोई कार्रवाई की जा सकती है। जज ने यह भी कहा कि अकोइजाम छात्रों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच में लगातार सहयोग कर रहे हैं।
दिल्ली पुलिस ने अकोइजाम के खिलाफ FIR दर्ज की
दिल्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 75 के तहत अकोइजाम के खिलाफ FIR दर्ज की है। हालांकि, उन्होंने इन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और इन्हें राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है। इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने JNU से उनकी हालिया बर्खास्तगी पर फिलहाल रोक लगा दी है, जब तक मामले में कोई अंतिम फैसला नहीं आ जाता। पुलिस फिलहाल विश्वविद्यालय से उन छात्रों की जानकारी इकट्ठा कर रही है जिन्होंने अपनी शिकायतें दर्ज कराई थीं।