दिल्ली हाई कोर्ट से पी चिदंबरम को राहत, एयरसेल-मैक्सिस मामले की कार्यवाही पर लगी रोक
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने बुधवार को एयरसेल-मैक्सिस मामले से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके खिलाफ जारी निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। बता दें कि चिदंबरम ने एयरसेल-मैक्सिस मामले में उनके और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा की गई शिकायत पर संज्ञान लेने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
कोर्ट ने क्या दिया आदेश?
याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की पीठ ने कहा कि चिदंबरम के खिलाफ निचली अदालत की कार्यवाही जनवरी 2025 में होने वाली अगली सुनवाई तक स्थगित रहेगी। कोर्ट ने ED को भी नोटिस जारी करते हुए मामले में जवाब मांगा और कहा कि इस संबंध में एक विस्तृत आदेश पारित किया जाएगा। सुनवाई में चिदंबरम के वकील एन हरिहरन ने कहा कि अभियोजन की मंजूरी के बिना ट्रायल कोर्ट को संज्ञान नहीं लेना चाहिए था।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला एयरसेल-मैक्सिस सौदे को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (FIPB) की मंजूरी में कथित अनियमितताओं से संबंधित है, उस समय चिदंबरम केंद्रीय वित्त मंत्री थे। ED का आरोप है कि जब 3,500 करोड़ रुपये का एयरसेल-मैक्सिस सौदा हुआ था, उस समय चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति ने सौदे के लिए FIPB की मंजूरी सुनिश्चित करने के लिए कुछ रिश्वत ली थी। CBI और ED दोनों ने ही जुलाई 2018 में मामले में आरोपपत्र दाखिल कर दोनों को आरोपी बनाया था।
सुप्रीम कोर्ट ने दिया था मंजूरी लेने का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा था कि ED को भी धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत लोक सेवकों पर मुकदमा चलाने के लिए अभियोजन की मंजूरी लेनी आवश्यक है। इसी आदेश के आधार पर हाई कोर्ट ने कार्यवाही पर रोक लगाई है।