
नोएडा मॉल के लिए DLF को देना होगा 235 करोड़ का मुआवजा, प्राधिकरण ने भेजा नोटिस
क्या है खबर?
नोएडा प्राधिकरण ने भूमि अधिग्रहण के मामले में रियल एस्टेट डवलपर DLF को 235 करोड़ रुपये का नोटिस जारी किया है।
DLF को यह मुआवजा नोएडा में मॉल ऑफ इंडिया के निर्माण के लिए उपयोग भूमि के मालिक को मुआवजे के रूप में देना है।
प्राधिकरण अधिकारी ने बताया कि नोटिस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जारी किया है। हालांकि, DLF प्रवक्ता का कहना है कि उन्हें अभी कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है।
विवाद
क्या है मामला?
नोएडा के सेक्टर 18 में मॉल ऑफ इंडिया नाम से DLF ने मॉल बनाया है। यह जमीन प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश सरकार के नियमों के अनुसार वर्ष 2005 में किया था। जिसे बाद में DLF को नीलाम की गई।
लेकिन जमीन के मालिक वीराना रेड्डी को मुआवजे की बड़ी रकम नहीं मिली थी, इसलिए उन्होंने हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी।
प्राधिकरण ने कोर्ट में समीक्षा याचिका भी लगाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था।