वर्जिनिटी टेस्ट में फेल होेने पर रेप पीड़िता को प्रताड़ित किया, लगाया 10 लाख का जुर्माना
राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में वर्जिनिटी टेस्ट में फेल होेने पर एक रेप पीड़िता को ससुराल वालों द्वारा प्रताड़ित कर घर से निकालने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इसके अलावा टेस्ट में फेल होने को लेकर खाप पंचायत ने रेप पीड़िता के परिवार पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाकर जले पर नमक छिड़ने का भी काम किया है। इसको लेकर पीड़िता के परिजनों ने ससुराल वालों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया है।
समुदाय की परंपरा के आधार पर कराया वर्जिनिटी टेस्ट
भीलवाड़ा जिले की बागौर थाना पुलिस ने बताया कि पीड़िता सांसी जनजाति से ताल्लुक रखती है। इस जाति में शादी के बाद दुल्हन का वर्जिनिटी टेस्ट (कौमार्य परीक्षण) कराने के लिए कुकड़ी प्रथा की परंपरा है। पुलिस ने बताया कि 11 मई, 2022 को 24 वर्षीय पीड़िता का शादी बागोर निवासी युवक के साथ हुई थी। इसके बाद ससुराल वालों ने परपंरा के तहत युवती का वर्जिनिटी टेस्ट कराया था, लेकिन इसमें वह फेल हो गई।
ससुराल वालों ने मारपीट कर घर से निकाला
पुलिस ने बताया कि वर्जिनिटी टेस्ट में फेल होने पर उसके पति और ससुराल वालों ने टेस्ट पास न कर पाने का कारण पूछा तो पीड़िता ने शादी से पहले पड़ोस में रहने वाले युवक द्वारा रेप किए जाने की बात कही। इस पर पति और ससुराल वाले भड़क गए और मारपीट करना शुरू कर दिया। पुलिस ने बताया कि ससुराल वालों ने मारपीट के साथ पीड़िता के परिजनों के लिए भी भला-बुरा कहा और उसे घर से निकाल दिया।
ससुराल वालों ने पंचायत में उठाया मुद्दा
पुलिस ने बताया कि ससुराल वालों ने 18 मई को भादू माता मंदिर में समाज की पंचायत बुलाई थी। इसमें पीड़िता के परिजनों ने रेप की घटना और सुभाष नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने की जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि यह सुनने के बाद पंचायत ने कोई फैसला नहीं दिया, लेकिन 31 मई फिर से पंचायत बुलाई गई। जिसमें पंच-पटेलों ने पीड़िता के अनुष्ठान और शुद्धिकरण के लिए परिजनों पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया।
जुर्माना राशि न चुकाने पर परिजनों को भी किया प्रताड़ित
पुलिस ने बताया कि 10 लाख रुपये नहीं देने पर ससुराल वालों ने परिजनों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इसको लेकर परिजनों ने रविवार को बागोर थाने में शिकायत दे दी। पुलिस ने बताया कि जांच में मामला सही पाए जाने पर पति और ससुराल पक्ष के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498 A (महिला को गैरकानूनी मांग पूरी करने को मजबूर करना), 384 (जबरन वसूली), 509 (महिला का अनदार) के तहत मामला दर्ज कर लिया।
हेड कांस्टेबल है पीड़िता का ससुर
पुलिस उपाधीक्षक सुरेंद्र कुमार ने बताया कि पीड़िता का ससुर एक हेड कांस्टेबल हैं और वह युवती के साथ हुई घटना से पूरी तरह वाकिफ था। यह सब जानने के बावजूद पीड़िता का अपमान, यातना और उत्पीड़न करना और खाप (समुदाय) पंचायत बुलाकर उसे सार्वजनिक करना बेहद गंभीर मामला है। उन्होंने कहा कि हेड कांस्टेबल से भी पूछताछ की जा रही है। इस मामले में कानून के साथ हेड कांस्टेबल के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी।
न्यूजबाइट्स प्लस (जानकारी)
कुकडी कुप्रथा में वर्जिनिटी टेस्ट के लिए सुहागरात के समय दूल्हा-दुल्हन के मिलन के वक्त घरवाले बेड पर सफेद चादर बिछाने के साथ कच्चे सूत की एक गेंद (कुकडी) रख देते हैं। इस कुकड़ी और सफेद चादर पर खून के धब्बे मिलने पर दुल्हन वर्जिनिटी टेस्ट में पास होती है, जिसे परिवार के सदस्य देखते हैं। ऐसा न होने पर दुल्हन को चरित्रहीन बताकर मारपीट की जाती है तथा पहले बनाए संबंध के जानकारी लेकर जुर्माना वसूला जाता है।