केरलम में झाड़-फूंक के नाम पर दुष्कर्म के आरोपी पादरी को 7 साल जेल की सजा
केरलम के एडवा स्थित वेंकुलम के एक पादरी को दुष्कर्म के मामले में 7 साल की जेल की सजा मिली है। पादरी ने एक महिला को यह कहकर झांसा दिया था कि वह उसके पति पर आई कथित बुरी आत्मा को निकालने के लिए कुछ धार्मिक अनुष्ठान करेगा। इसी बहाने उसने महिला से दुष्कर्म किया। यह घटना अप्रैल 2016 में हुई थी, लेकिन पीड़िता ने जब हिम्मत दिखाकर शिकायत दर्ज कराई, तब जाकर यह मामला सामने आया। जेल की सजा के साथ-साथ कोर्ट ने उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
पादरी राजेश को धारा 376 के तहत दोषी ठहराया गया
दुष्कर्म की यह वारदात एक धार्मिक संस्थान के स्टोर रूम के अंदर अंजाम दी गई थी। पीड़िता के सामने आने के बाद राजेश को गिरफ्तार किया गया। कोर्ट ने उसे भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 के तहत बलात्कार का दोषी पाया है। इस मुकदमे की सुनवाई जज ए शाहजहां ने की। अगर राजेश जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे एक साल की अतिरिक्त जेल काटनी पड़ेगी।