
आसाराम बापू की अंतरिम जमानत 29 अगस्त तक बढ़ाई गई, हाई कोर्ट ने मांगी मेडिकल रिपोर्ट
क्या है खबर?
यौन उत्पीड़न और रेप के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम बापू की अंतरिम जमानत 29 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति दिनेश मेहता और विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने आसाराम की ओर से दायर उपचार की याचिका पर राहत दी। इससे पहले गुजरात हाई कोर्ट ने भी 21 अगस्त तक राहत दी थी, जिसके बाद राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं।
शर्त
राजस्थान हाई कोर्ट ने क्या लगाई शर्तें?
ETV भारत के मुताबिक, कोर्ट ने जमानत याचिका मंजूर करने के साथ ही निर्देश दिया है कि आसाराम की मेडिकल रिपोर्ट पेश करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि अहमदाबाद के सरकारी अस्पताल के 3 डॉक्टरों का मेडिकल बोर्ड बनाकर जांच करवाई जाए और उसकी रिपोर्ट 27 अगस्त तक पेश की जाए। मेडिकल बोर्ड में 2 कार्डियक और 1 न्यूरोलॉजी विशेषज्ञ को शामिल करने को कहा गया है। जांच रिपोर्ट ई-मेल से होई कोर्ट भेजने को कहा है।
जमानत
कब-कब मिल चुकी है जमानत?
आसाराम को इलाज के लिए 7 दिन की पैरोल अगस्त 2024 में मिली थी। इसके बाद नवंबर में 30 और दिसंबर को 17 दिन पैरोल विस्तार हुआ। इसके बाद 7 जनवरी, 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात रेप मामले में 31 मार्च तक जमानत दी, जिसे आधार बनाकर 31 मार्च तक जोधपुर रेप मामले में राजस्थान हाई कोर्ट से जमानत ली। इसके बाद गुजरात और राजस्थान हाई कोर्ट से लगातार जमानत मिल रही है।
दोषी
गुजरात और राजस्थान मामले में दोषी है आसाराम
जोधपुर के आश्रम में नाबालिग बच्ची से रेप की शिकायत के बाद पुलिस ने 2013 में आसाराम को इंदौर के आश्रम से गिरफ्तार किया था। 5 साल सुनवाई के बाद 25 अप्रैल, 2018 को जोधपुर की POCSO कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके बाद 2013 में गुजरात के सूरत में महिला अनुयायी से रेप के मामले में 2023 में गुजरात की कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। उससे अनुयायियों के मिलने पर रोक है।