पंजाब में निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम, अब 5 प्रतिशत से ज्यादा नहीं बढ़ेगी फीस
पंजाब में अब निजी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी पर लगाम लग गई है। पंजाब सरकार ने एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत निजी स्कूल हर साल अपनी फीस 5 प्रतिशत से ज्यादा नहीं बढ़ा पाएंगे। यह फैसला ऐसे समय आया है जब लगातार फीस वृद्धि को लेकर अभिभावकों में काफी चिंता थी। यहां तक कि हाल ही में फीस विवादों से जुड़ा एक छात्र की आत्महत्या का दुखद मामला भी सामने आया था। पंजाब के करीब 7,800 निजी स्कूलों में लगभग 32 लाख छात्र पढ़ते हैं और इस कदम से परिवारों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है।
पंजाब के स्कूलों के लिए नए नियम लागू
जिन स्कूलों ने पिछले 3 सालों में फीस 15 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ाई है। उन्हें अतिरिक्त वसूली गई रकम अभिभावकों को वापस करनी पड़ेगी। अब फीस की परिभाषा में सिर्फ ट्यूशन फीस ही नहीं, बल्कि परिवहन शुल्क और विकास शुल्क जैसे खर्चे भी शामिल होंगे। इससे स्कूलों की ओर से ली जाने वाली कोई भी छिपी हुई फीस बंद हो जाएगी। अगर कोई स्कूल 5 प्रतिशत से ज्यादा फीस बढ़ाना चाहता है, तो उसे सरकार से पहले आधिकारिक मंजूरी लेनी होगी। स्कूलों को अगले 10 दिनों के भीतर पिछले 4 सालों का फीस रिकॉर्ड ऑनलाइन सार्वजनिक करना होगा।