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    पुणे हादसा: नाबालिग ने पब में खर्च किए थे 48,000 रुपये, कार का नहीं था पंजीयन
    पुणे हादसे के नाबालिग आरोपी ने पब में 48,000 रुपये खर्च किए थे

    पुणे हादसा: नाबालिग ने पब में खर्च किए थे 48,000 रुपये, कार का नहीं था पंजीयन

    लेखन आबिद खान
    May 22, 2024
    10:26 am

    क्या है खबर?

    पुणे में नाबालिग द्वारा कार से 2 लोगों को कुचलने के मामले में नए खुलासे हुए हैं।

    पुणे के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा कि नाबालिग ने हादसे से पहले पब में 48,000 रुपये खर्च किए थे। इसमें शराब की कीमत भी शामिल है।

    पब बंद होने के बाद नाबालिग अपने दोस्तों को दूसरे पब में ले गया। दूसरी ओर, आरोपी को 25 साल की उम्र तक ड्राइविंग लायसेंस देने पर रोक लगा दी गई है।

    खर्चा

    90 मिनट के भीतर खर्च किए 48,000 रुपये

    अमितेश कुमार के मुताबिक, किशोर और उसके दोस्त पहली बार रात 10:40 बजे कोसी रेस्तरां-पब गए, जहां उन्होंने 48,000 रुपये खर्च किए।

    टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, जब कोसी पब बंद हो गया तो सब रात 12:10 बजे दूसरे पब ब्लैक मैरियट में चले गए।

    कुमार ने कहा, "हमें कोसी से 48,000 रुपये का बिल मिल गया है, जिसमें किशोर और उसके दोस्तों को परोसी गई शराब की कीमत भी शामिल है।"

    लाइसेंस

    नाबालिग को 25 साल की उम्र तक नहीं मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस

    महाराष्ट्र के परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार ने कहा कि नाबालिग आरोपी को 25 साल का होने तक ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने से रोक दिया जाएगा।

    उन्होंने कहा कि दुर्घटना में शामिल वाहन को भी अगले 12 महीने तक किसी भी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) में पंजीकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

    रिपोर्ट के मुताबिक, कार अस्थायी पंजीकरण पर ही चल रही थी और स्थायी पंजीकरण के लिए इसे RTO में नहीं लाया गया।

    पंजीयन

    कार का नहीं था स्थायी पंजीयन

    परिवहन अधिकारियों ने ये भी बताया कि पोर्श कार का स्थायी पंजीयन नहीं हुआ था, क्योंकि मालिक ने 1,758 रुपये का शुल्क नहीं चुकाया था।

    भीमनवार ने कहा, "कार के निर्धारित पंजीयन शुल्क का भुगतान नहीं किया गया था। कार का मार्च से सितंबर 2024 तक का अस्थायी पंजीयन है। मालिक को प्रक्रिया पूरी करने के लिए राशि का भुगतान करने के लिए कहा गया था, लेकिन वाहन को RTO में नहीं लाया गया।"

    कार

    12 महीने के लिए जब्त की जा सकती है कार

    इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, परिवहन विभाग के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि कार को 12 महीने के लिए जब्त कर लिया जाएगा।

    उन्होंने कहा कि पुणे दुर्घटना मामले में घोर लापरवाही हुई थी, क्योंकि किशोर 160 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से वाहन चला रहा था और नशे में भी था।

    आरोपी पर नशे में गाड़ी चलाने के आरोप में धारा 185 के तहत एक नया मामला दर्ज किया गया है।

    मामला

    क्या है मामला?

    19 मई को पुणे के कल्याणी नगर में रात ढाई बजे पोर्श कार चला रहे नाबालिग ने बाइक पर जा रहे एक महिला और पुरुष को टक्कर मार दी थी, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई थी।

    बाद में कार बेकाबू होकर एक दूसरी गाड़ी को टक्कर मारते हुए रैलिंग से टकरा गई थी।

    कोर्ट ने मामूली शर्तों के साथ आरोपी को 15 घंटे में जमानत दे दी थी।

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