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पुणे पोर्शे हादसा: नाबालिग आरोपी के पिता पर धोखाधड़ी का नया मामला दर्ज
पुणे पोर्शे हादसा मामले में नाबालिग आरोपी के पिता पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज

पुणे पोर्शे हादसा: नाबालिग आरोपी के पिता पर धोखाधड़ी का नया मामला दर्ज

लेखन गजेंद्र
Jun 11, 2024
10:38 am

क्या है खबर?

महाराष्ट्र के पुणे पोर्शे हादसा मामले में नाबालिग आरोपी के बिल्डर पिता विशाल अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उनके खिलाफ धोखाधड़ी का नया मामला दर्ज किया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, पिंपरी चिंचवाड़ के नैंसी ब्रह्मा रेजीडेंसी के निवासी विशाल अडसुल ने वाकड पुलिस में शिकायत देकर मामला दर्ज कराया है। शिकायत के अनुसार, नाबालिग के पिता अग्रवाल ने आवासीय सोसायटी को खुली जगह आवंटित नहीं की और बिना सहमति के 2 अतिरिक्त इमारत बनाई हैं।

धोखाधड़ी

कौन-सी लगी धाराएं?

पुलिस अधिकारी ने बताया कि ब्रह्मा एसोसिएट्स ने परियोजना के लिए खुली जगह नहीं दी और 3 इमारतों को केवल एक खुला भूखंड दिया। इसके अलावा सोसाइटी की जमीन पर 11 मंजिला 2 अन्य इमारतों को निर्माण भी करा दिया गया, जिसकी अनुमति नहीं ली गई। पुलिस ने विशाल अग्रवाल और 4 अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420 (धोखाधड़ी), 409 (आपराधिक विश्वासघात) के साथ महाराष्ट्र स्वामित्व फ्लैट अधिनियम की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है।

घटना

क्या है पुणे पोर्शे हादसा मामला?

19 मई को पुणे के कल्याणी नगर में रात ढाई बजे पोर्शे कार चला रहे एक नाबालिग ने बाइक सवार महिला और पुरुष को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मामले में नाबालिग आरोपी को कोर्ट ने सिर्फ निबंध लिखने की सजा के साथ 15 घंटे में जमानत दे दी, जिसका खूब विरोध हुआ। इसके बाद आरोपी की जमानत रद्द हुई। मामले में नाबालिग के माता-पिता और दादा समेत 11 लोग हिरासत में हैं।

जानकारी

पिछले दिनों आत्महत्या के लिए उकसाने का दर्ज हुआ है मुकदमा

नाबालिग आरोपी के पिता और उसके दादा समेत 3 अन्य लोगों पर पिछले दिनों शहर के एक व्यवसायी के बेटे को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है। मामला इस साल जनवरी का है, जिसमें व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली थी।