PNG कनेक्शन वालों को नहीं मिलेगा LPG सिलेंडर, गैस संकट के बीच सरकार ने नियम बदले
क्या है खबर?
ईरान युद्ध के चलते देश में गहराते हुए रसोई गैस संकट से निपटने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन वालों को LPG गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा। साथ ही ऐसे लोगों को अपना LPG सिलेंडर भी सरेंडर करना होगा। पेट्रोलियम मंत्रालय ने संकट को देखते हुए नियमों में बड़ा बदलाव किया है। वहीं, सरकार ने 5 दिन बार वाणिज्यिक गैस सिलेंडर की आपूर्ति फिर शुरू कर दी है।
नियम
PNG कनेक्शन वालों के लिए बदले ये नियम
नए नियमों के मुताबिक, अब एक ही घर में PNG और LPG दोनों कनेक्शन नहीं रखे जा सकेंगे। जिनके पास PNG कनेक्शन हैं, वे अब अपने LPG सिलेंडर की बुकिंग नहीं करा सकेंगे। ऐसे लोगों को अपना घरेलू LPG कनेक्शन भी तुरंत सरेंडर करना होगा। PNG वाले उपभोक्ता नए घरेलू LPG कनेक्शन के लिए भी आवेदन नहीं कर पाएंगे। सरकार का मानना है कि इससे गैस आपूर्ति में असमानता और संसाधनों के अनावश्यक दोहरे उपयोग की समस्या हो रही है।
दिल्ली
दिल्ली-NCR में वैकल्पिक ईंधन के इस्तेमाल की छूट
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली-NCR में औद्योगिक और घरेलू स्तर पर बायोमास और वैकल्पिक ईंधन के उपयोग को एक महीने के लिए अनुमति दे दी है। इससे उद्योगों को स्वच्छ ईंधन के विकल्प मिलेंगे, जिससे पराली जलाने जैसी समस्याओं में कमी आ सकती है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि घरेलू LPG की निर्बाध आपूर्ति सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, ताकि आम जनता को रसोई ईंधन की किल्लत न हो।
वाणिज्यिक सिलेंडर
वाणिज्यिक सिलेंडरों की आपूर्ति फिर शुरू
पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिकारी सुजाता शर्मा कहा कि सिलेंडर के लिए लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन माध्यम से सिलेंडर बुक किए जा सकते हैं। सभी 29 राज्यों में वाणिज्यिक सिलेंडर की आपूर्ति फिर से शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि गैस को लेकर स्थिति चिंताजनक जरूर है, लेकिन फिलहाल सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। सरकार ने 9 मार्च को वाणिज्यिक सिलेंडर की आपूर्ति पर रोक लगाई थी।
अन्य कदम
सरकार ने ये कदम भी उठाए
सरकार ने LPG सिलेंडर बुकिंग का समय 25 दिन कर दिया है। ग्रामीण इलाकों में ये समयसीमा 45 दिन की गई है। गैस के लिए सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू कर दिया है। कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए लगातार देशभर में छापे मारे जा रहे हैं। घरेलू गैस उत्पादन में 31 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है। रिफाइनरियों और GAIL के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए 'प्राकृतिक गैस आपूर्ति विनियमन आदेश 2026' लागू किया गया है।