ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार को हत्या के मामले में मिली जमानत
क्या है खबर?
दिल्ली हाई कोर्ट ने ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार को हत्या के मामले में जमानत दे दी है।
न्यायमूर्ति संजीव नरूला की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुशील को 50,000 रुपये के मुचलके और इतनी ही राशि की 2 जमानत भरने के बाद रिहा किया है।
सुशील 23 वर्षीय जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी हैं। सुशील पिछले साढ़े 3 साल से न्यायिक हिरासत में थे।
उनको 2 जून, 2021 में जेल भेजा गया था।
आरोप
सुशील को पहले भी मिल चुकी है जमानत
ओलंपिक में 2 बार पदक जीत चुके सुशील पर हत्या के साथ दंगा, गैरकानूनी सभा और आपराधिक साजिश का आरोप है।
सुशील हत्या का आरोप लगने के बाद 2 हफ्ते से ज्यादा समय तक फरार रहे थे।
मार्च 2023 में रोहिणी कोर्ट ने उन्हें मानवीय आधार पर पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए 4 दिन की जमानत दी थी।
इसके बाद 23-30 जुलाई, 2023 तक घुटने के ऑपरेशन के लिए जमानत पर बाहर आए थे।
घटना
क्या है सागर धनखड़ की हत्या का मामला?
मई 2023 में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम की पार्किंग में सुशील और अन्य साथियों ने धनखड़ पर हमला कर दिया था, जिसके कुछ दिन बाद धनखड़ की मौत हो गई थी।
उनके बीच किसी फ्लैट को लेकर विवाद चल रहा था। कई दिनों बाद सुशील पुलिस के हत्थे चढ़े थे। बाद में रेलवे ने भी उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया।
दिल्ली पुलिस ने 170 पृष्ठों के आरोपपत्र में कुमार को मुख्य आरोपी बनाया है।