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दिल्ली में सख्त हुए ट्रैफिक नियम, अब सिग्नल तोड़ने सहित ऐसा करने पर रद्द होगा लाइसेंस
दिल्ली में सिग्नल तोड़ने पर रद्द होगा लाइसेंस

दिल्ली में सख्त हुए ट्रैफिक नियम, अब सिग्नल तोड़ने सहित ऐसा करने पर रद्द होगा लाइसेंस

Mar 18, 2025
03:23 pm

क्या है खबर?

दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के लोगों अब राजधानी में वाहन चलाते समय ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत होगी। दिल्ली पुलिस ने बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर सख्ती को और कठोर कर दिया है। इसके तहत जुर्माना और सजा में बढ़ोतरी की गई है। अब दिल्ली में सिग्नल तोड़ने और वाहन चलाते समय फोन पर बात करने पर भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।

पत्र

दिल्ली पुलिस ने परिवहन विभाग को लिखा पत्र

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने हाल ही में परिवहन विभाग को पत्र लिखकर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 184 और 185 का 3 या उससे अधिक बार उल्लंघन करने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की है। ये धाराएं खतरनाक ड्राइविंग से संबंधित हैं, जिसमें लाल बत्ती पार करना, खतरनाक तरीके से ओवरटेक करना, ड्राइविंग करते समय फोन का इस्तेमाल करना और शराब या नशीली दवाओं के प्रभाव में ड्राइविंग करना शामिल है।

कारण

दिल्ली पुलिस ने क्यों उठाया यह कदम?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में सड़क दुर्घटना 1.38 लाख से बढ़कर 1.68 लाख पहुंच गई है। ऐसे में यातायात पुलिस ने लाइसेंस रद्द करने का अनुरोध किया है। दिल्ली में 2021 में, 1,206 दुर्घटनाओं में 1,239 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन 15 दिसंबर, 2024 तक यह संख्या 1,398 दुर्घटनाओं में 1,431 लोगों की मौत तक पहुंच गई। इसके हिसाब से दिल्ली में प्रतिदिन औसतन 4 मौतें दुर्घटना में हो रही है।

जुर्माना

जुर्माना राशि में भी हुआ इजाफा

सरकार ने देशभर में मोटर वाहन अधिनियम तोड़ने पर नए जुर्माना और सजा के प्रावधान भी लागू किए हैं। ये 1 मार्च, 2025 से प्रभावी हो गए हैं। अब शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपये जुर्माने के साथ 6 महीने की जेल भी हो सकती है। पहले यह जुर्माना सिर्फ 1,000-1,500 रुपये था। अगर, आप ऐसा करते हुए दोबारा पकड़े जाते हैं तो फिर आपको 15 हजार रुपये का जुर्माना और 2 साल तक की जेल हो सकती है।

हेलमेट

बिना हेलमेट बाइक चलाने पर क्या होगा?

बिना हेलमेट के बाइक या स्कूटी चलाने पर अब 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा और 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। पहले इसके लिए जुर्माना 100 रुपये था। इसी तरह, कार में सीट बेल्ट न लगाने पर भी 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। बाइक या स्कूटी पर 3 सवारी ((ट्रिपल राइडिंग) बैठाते हुए पकड़े जाने पर अब 1,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। पहले इसको लेकर केवल 100 रुपये जुर्माना होता था।

मोबाइल

वाहन चलाते समय फोन का इस्तेमाल पड़ेगा महंगा

वाहन चलाते समय फोन का इस्तेमाल करते हुए पाए जाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। पहले इसके लिए 500 रुपये जुर्माना था। अगर आप खतरनाक तरीके से वाहन चलाते या रेसिंग करते हुए पकड़े जाते हैं, तो 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। वहीं, एम्बुलेंस जैसे आपातकालीन वाहनों को रास्ता न देने पर 10,000 रुपये का भारी जुर्माना देना पड़ेगा। सिग्नल तोड़ने पर 5,000 रुपये और ओवरलोडिंग करने पर 20,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा।

कागजात

कागजातों की कमी पड़ेगी जेब पर भारी

वाहन चलाते समय लाइसेंस न होने पर 5,000 रुपये और इंश्योरेंस न होने पर 2,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके साथ ही आपको 3 महीने की जेल और सामुदायिक सेवा की सजा भी दी जा सकती है। प्रदूषण प्रमाण पत्र (PUC) नहीं होने पर 10,000 रुपये और 6 महीने की जेल के साथ सामुदायिक सेवा की सजा कर दी गई है। अगर आप दोबारा बिना इंश्योरेंस के पकड़े जाते हैं, तो 4,000 रुपये का जुर्माना भरना पडे़गा।

नाबालिग

नाबालिग के वाहन चलाने पर होगी सख्त कार्रवाई

सरकार ने नाबालिगों को वाहन चलाने से रोकने के लिए ट्रैफिक नियमों को और भी सख्त कर दिया गया है। अब अगर कोई नाबालिक ट्रैफिक नियम तोड़ता है, तो उसके परिजनों पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और 3 साल की जेल की सजा भी दी जा सकती है। इसके अलावा, उसके वाहन का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है और 25 साल की उम्र तक नाबालिग का लाइसेंस बनाने पर भी रोक लगाई जा सकती है।