उत्तरी गोवा में नाइट क्लब और पर्यटन स्थलों के साथ होटलों में आतिशबाजी पर प्रतिबंध
क्या है खबर?
गोवा के अरपोरा स्थित बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में आग लगने से हुई 25 लोगों की मौत के बाद उत्तरी गोवा जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। उसने आदेश जारी कर सभी नाइट क्लबों, होटलों और अन्य पर्यटक प्रतिष्ठानों के अंदर आतिशबाजी पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश में कहा गया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी इस निर्देश का उद्देश्य इसी तरह की आपदाओं को रोकना है।
प्रतिबंध
धुआं उत्पन्न करने वाली वस्तुओं और अग्नि संबंधी शो पर भी प्रतिबंध
प्रशासन की ओर से कहा गया है कि पर्यटकों से जुड़े किसी भी स्थल पर आतिशबाजी, फुलझड़ी और आग या धुआं उत्पन्न करने वाले उपकरणों को प्रतिष्ठान के अंदर इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। बताया जा रहा है कि जिस नाइट क्लब में आग लगी थी, वहां अग्निशमन उपकरण, अग्नि ऑडिट या आपातकालीन प्रणालियों के अभाव के बावजूद एक खतरनाक अग्नि शो आयोजित किया गया था। इससे आयोजन स्थल पर गंभीर खतरा पैदा हुआ था।
जांच
नाइट क्लब अग्निकांड मामले में मालिक गिरफ्तार
बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में 6 दिसंबर को आग लगने के मामले में थाईलैंड की पुलिस ने भारतीय एजेंसियों की मदद से क्लब के मालिक गौरव और सौरभ लूथरा को फुकेत से गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को आज शाम या कल तक भारत लाया जा सकता है। उनके पासपोर्ट भी निलंबित कर दिए गए हैं। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने बुधवार को दोनों भाईयों की अग्रिम जमानत भी रद्द कर दी थी।