दिल्ली-NCR में प्रदूषण के खिलाफ उठाया बड़ा कदम, अब बिना PUC नहीं मिलेगा ईंधन
दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक कड़ा नया नियम लागू हुआ है। अब अगर आपके वाहन के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUC) नहीं है, तो आपको पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा। इसका सीधा मतलब है कि बिना PUC सर्टिफिकेट के पेट्रोल पंप पर आपको ईंधन नहीं दिया जाएगा। अगर आप इस नियम को तोड़ते हुए पकड़े जाते हैं, तो आपको 10,000 रुपये का भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है।
1 नवंबर से दिल्ली में बाहर के गैर-BS-VI वाहनों पर प्रतिबंध
आने वाली 1 नवंबर से दिल्ली के बाहर पंजीकृत ऐसे पेट्रोल और डीजल वाहन, जो BS-VI उत्सर्जन मानकों को पूरा नहीं करते, वे शहर में बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा, सोनीपत और गाजियाबाद जैसे इलाकों में अगर कोई पुराना BS-III पेट्रोल या BS-IV डीजल वाहन नियम तोड़ता हुआ पकड़ा जाता है, तो उस पर 20,000 रुपये का भारी जुर्माना लगेगा। दिल्ली के बाहर के BS-IV डीजल और हल्के व मध्यम मालवाहक वाहनों के लिए अब प्रवेश सीमाएं और भी सख्त कर दी गई हैं।