चेक बाउंस मामला: 5 करोड़ न चुकाने पर राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार
क्या है खबर?
राजपाल यादव 9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले को लेकर लंबे समय से चर्चा में हैं। 15 सितंबर को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अभिनेता को जेल से छूट दी थी और उन्हें 5 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया था। हालांकि, 5 अक्टूबर को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि राजपाल ने निर्देशों का पालन नहीं किया। नतीजन, कोर्ट ने उनकी कड़ी फटकार लगाते हुए सख्त आदेश दिया है।
आपत्ति
राजपाल के डिमांड ड्राफ्ट पर कोर्ट ने जताई नाराजगी
सुनवाई के दौरान, राजपाल के वकील की ओर से 5 करोड़ देने की बजाए सिर्फ 50 लाख रुपये के डिमांड ड्राफ्ट की फोटोकॉपी पेश की गई, जिस पर कोर्ट ने आपत्ति जताई।
जस्टिस जॉयमाल्या बागची के मुताबिक, जब भुगतान का निर्देश दिया गया है, तो इसमें गंभीरता दिखाई जानी चाहिए।
कोर्ट ने कहा, "इस अहंकार को उसकी सही जगह पर रखना होगा। आपको पता होना चाहिए कि कब बोलना है। तुम्हारी जगह जेल में है।"
चेतावनी
भुगतान में किसी तरह की और देरी स्वीकार नहीं
राजपाल के वकील ने तर्क दिया कि बैंक 3-4 दिनों के लिए बंद थे। इस पर कोर्ट ने कहा कि उन्हें 2 हफ्ते का समय दिया गया था। अब समय समाप्त हो चुका है।
कोर्ट ने राजपाल को भुगतान करने के लिए कल तक का आखिरी मौका दिया है। निर्देशानुसार, अभिनेता को तय समय सीमा के भीतर भुगतान की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
फिलहाल, मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर के लिए निर्धारित की गई है।