निठारी कांड के आरोपी रहे मोनिंदर सिंह पंढेर जेल से रिहा, कोर्ट ने किया था बरी
देश के सबसे चर्चित मामलों में शामिल निठारी कांड में हत्या के आरोपी रहे मोनिंदर सिंह पंढेर इलाहाबाद हाई कोर्ट से बरी किए जाने के बाद शुक्रवार को गौतमबुद्ध नगर की जेल से बाहर आ गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार 16 अक्टूबर को पंढेर को 2 मामलों में और उनके घरेलू सहायक सुरेंद्र कोली को 12 मामलों में बरी किया था। कोली मामले में मुख्य आरोपी था। दोनों को सबूतों के अभाव में बरी किया गया है।
जेल से बाहर आता पंढेर
क्या है मामला?
2006 में निठारी कांड ने देशभर में सनसनी मचा दी थी। नोएडा के निठारी गांव की एक कोठी और उसके आसपास से एक 20 वर्षीय महिला और बच्चों के कंकाल मिले थे। ये कोठी पंढेर की थी और कोली यहां काम करता था। आरोप था कि कोली पीड़ितों को बहला-फुसलाकर घर बुलाता था और इसके बाद उनकी हत्या कर देता था। उस पर हत्या से पहले रेप का भी आरोप है। पंढेर मामले में सीधे तौर पर शामिल नहीं था।
CBI कोर्ट ने दोनों आरोपियों को सुनाई थी फांसी की सजा
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की विशेष कोर्ट ने दोनों आरोपियों को कई मामलों में फांसी की सजा सुनाई थी। दोनों ने CBI कोर्ट के इन फैसलों के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर की थीं। याचिकाओं में आरोपियों ने कहा था कि इन घटनाओं को कोई गवाह नहीं है और सिर्फ वैज्ञानिक और परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर उन्हें दोषी ठहराकर फांसी की सजा दी गई है। हाई कोर्ट ने भी उन्हें सबूतों के अभाव में बरी किया है।