महाराष्ट्र: सड़क हादसे में जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिवार को 1.36 करोड़ रुपये का मुआवजा
महाराष्ट्र के ठाणे में सड़क हादसे में जान गंवाने वाले मोटरसाइकिल सवार के परिवार को मुंबई के मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) ने 1.36 करोड़ रुपये मुआवजा दिए जाने का आदेश दिया। MACT ने 21 अगस्त को जारी किए गए आदेश में मृतक को टक्कर मारने वाले वाहन के मालिक और उसकी बीमा कंपनी को उसके परिजनों को संयुक्त रूप से मुआवजा और ब्याज देने के लिए उत्तरदायी बताया। घटना 2018 में शाहपुर में मुंबई-आगरा राजमार्ग पर हुई थी।
कैसे हुआ था हादसा?
NDTV के मुताबिक, हादसे में जान गंवाने वाले मोटरसाइकिल सवार अरविंद बालासुब्रमण्यम IT कंपनी में काम करते थे। वह दिसंबर, 2018 में अपनी मोटरसाइकिल पर ठाणे से इगतपुरी जा रहे थे, तभी विपरीत दिशा से आ रही जीप ने उनको टक्कर मार दी। अरविंद के परिवार ने न्यायाधिकरण को बताया कि घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृत व्यक्ति के परिवार में पत्नी, माता-पिता और बहन शामिल हैं।
परिवार ने क्या दावा किया?
मृतक के परिवार ने न्यायाधिकरण के समक्ष तर्क दिया कि सड़क दुर्घटना अपराधी वाहन (जीप) के चालक के तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई है। परिवार ने वाहन मालिक और बीमा कंपनी से संयुक्त रूप से 2 करोड़ का मुआवजा मांगा। न्यायाधिकरण ने बीमा कंपनी के बचाव को खारिज कर कहा कि मोटरसाइकिल सवार के लापरवाही से वाहन चलाने का कोई सबूत नहीं, बल्कि संकेत मिलता है कि जीप चालक लापरवाही से वाहन चला रहा था।