भाजपा विधायक की हत्या मामले में मुख्तार अंसारी को 10, अफजाल को 4 साल की सजा
गाजीपुर की MP MLA कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी को दो अलग-अलग मामलों में गैंगेस्टर एक्ट के तहत 10 साल की सजा सुनाई है। मुख्तार पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं, मुख्तार के भाई और गाजीपुर से बसपा सांसद अफजाल अंसारी को भी 4 साल की सजा सुनाई गई है। बता दें कि मामला भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या और व्यापारी के अपहरण और हत्या से जुड़ा हुआ है।
जा सकती है अफजाल की सांसदी
कोर्ट ने अफजाल को 4 साल की सजा और 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सजा होने के बाद अब उनकी सांसदी जा सकती है। बता दें कि जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत सांसद या विधायक को दो साल से ज्यादा की सजा होने पर संसद सदस्यता रद्द की जा सकती है। हाल ही में राहुल गांधी को मानहानि मामले में भी सजा होने के बाद सांसदी गंवानी पड़ी थी।
15 अप्रैल को आना था फैसला
इस मामले में बीते 15 अप्रैल को फैसला आना था, लेकिन न्यायाधीश के अवकाश में होने के चलते फैसला नहीं आ पाया था। इसके बाद फैसले के लिए 29 अप्रैल को तारीख निर्धारित की गई। इस मामले में बीते 1 अप्रैल को बहस और सुनवाई पूरी कर ली गई थी। आज कोर्ट में मुख्तार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश हुए, वहीं अफजाल व्यक्तिगत तौर पर पेश हुए। इस दौरान कोर्ट परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए।
राय की पत्नी बोलीं- न्यायपालिका में मुझे विश्वास
मामले पर दिवंगत भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, "मैं न्यायपालिका में विश्वास करती हूं। गुंडों, माफियाओं का शासन खत्म हो गया है। ये या तो जेल में रहेंगे, नहीं तो ऊपर चले जाएंगे।" वहीं, उत्तर प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने भी कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई है। उन्होंने फैसले का स्वागत करते हुए इसे ऐतिहासिक करार दिया।
भाजपा विधायक समेत 7 लोगों की हत्या का है मामला
गाजीपुर में 29 नवंबर 2005 को मोहम्मदाबाद से तत्कालीन भाजपा विधायक कृष्णानंद राय सहित कुल 7 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में मुख्तार, अफजाल और बहनोई एजाजुल हक पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। ये मामला चुनावी रंजिश से जुड़ा हुआ था। दरअसल, मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट पर 2002 में अफजाल को हराकर ही कृष्णानंद राय ने जीत हासिल की थी, जिसके बाद उनकी हत्या कर दी गई।
क्या है व्यापारी के अपहरण और हत्या का मामला?
साल 1997 में कोयला व्यापारी नंदकिशोर रूंगटा का घर से अपहरण कर लिया गया था। बाद में अपहरणकर्ताओं ने परिवार से 5 करोड़ रुपये की फिरौती की मांग की थी, जिसमें से 1.5 करोड़ रुपये परिवार ने दे दिए थे। हालांकि, बाद में रूंगटा की हत्या कर दी गई थी। इस अपहरण और हत्या का आरोप भी मुख्तार पर लगा था। इस मामले में मुख्तार पर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था।