मध्य प्रदेश: सहेली ने धोखा देकर नाबालिग का कराया गैंगरेप, पुलिस ने छह आरोपियों को दबोचा
मध्य प्रदेश के देवास जिले में एक नाबालिग किशोरी द्वारा अपनी ही नाबालिग सहेली को धोखा देकर उसकी आबरू को तार-तार कराने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यह किशोरी अपनी सहेली को धोखे से एक होटल में ले गई, जहां उसके तीन दोस्तों ने किशोरी का रेप किया। इसके बाद आरोपी उसका अपहरण कर राजस्थान ले गए। हालांकि, पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर धोखेबाज सहेली सहित छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
पीड़िता को देवास रेलवे स्टेशन से अपने साथ ले गई थी धोखेबाज सहेली
देवास जिला पुलिस अधीक्षक (SP) कृष्णा वेणी देसावती ने बताया कि पीड़िता गत गत 15 जून को किसी काम से रेलवे स्टेशन गई थी। उसी दौरान उसकी नाबालिग सहेली किसी काम के बहाने से उसे अपनी स्कूटी पर बैठाकर एक होटल में ले गई। वहां होटल संचालन ने बिना पहचान पत्र के ही कमरा बुक कर लिया। कमरे में जाने के बाद सहेली के दोस्त रोहित खटीक (23), अजय खटीक (20) एवं विशाल गोस्वामी ने पीड़िता का गैंगरेप कर दिया।
पीड़िता का अपहरण कर चित्तौडगढ़ ले गए आरोपी
SP ने बताया कि होटल में गैंगरेप करने के बाद तीनों आरोपी और उसकी सहेली पीड़िता को अपने अन्य दोस्त अमन खटीक (18) एवं नितेश तिवारी (19) के हवाले कर दिया। इन दोनों ने भी उसका रेप किया और बाद में अपहरण कर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ ले गए। दो दिन वहां रहने के बाद वह उसे जयपुर ले आए। वहां भी उन्होंने पीड़िता से रेप किया और उसके साथ मारपीट कर प्रताडि़त करते रहे।
पिता ने दर्ज कराई गुमशुदगी की रिपोर्ट
SP ने बताया कि 16 जून को पीड़िता के पिता ने कोतवाली थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। जिसमें बताया था कि वह देवास में अपनी मौसी के यहां रहते हुए पढ़ाई कर रही थी, लेकिन 15 जून के बाद वापस नहीं लौटी।
जयपुर पुलिस ने किया आरोपियों को गिरफ्तार
SP ने बताया कि पिता की रिपोर्ट के आधार पर राज्य के सभी पुलिस थानों में सूचना भिजवा दी गई थी। इसके बाद 18 जून को जयपुर पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर छह आरोपी और उसकी सहेली को गिरफ्तार कर लिया। जयपुर पुलिस की सूचना पर देवास पुलिस ने जयपुर जाकर आरोपी और पीड़िता को अपने साथ ले आई। पीड़िता का मेडिकल मुआयना करने के बाद उसके 164 के बयान दर्ज कर लिए गए हैं और कार्रवाई जारी है।
इन धाराओं में दर्ज किया गया है मामला
SP ने बताया कि इस मामले में आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376, 368 एवं पॉक्सो एक्ट के साथ-साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
गिरफ्तारी छह आरोपियों में से तीन हैं नाबालिग
SP ने बताया कि वारदात में पीड़िता के साथ कुल छह लोगों ने रेप किया है। गिरफ्तार छह आरोपियों में अमन, नितेश, लोकेश लाल (35) हैं, जबकि तीन अन्य आरोपी नाबालिग हैं। इनमें दो होटल कर्मचारी और एक उसकी सहेली है। उन्हें बाल न्यायालय में पेश किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आरोपी रोहित, अजय एवं विशाल अभी फरार है और उनकी तलाश जारी है। तीनों आरोपियों पर 10,000-10,000 का इनाम घोषित किया गया है।