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मेहुल चोकसी को भारत लाने का रास्ता साफ, बेल्जियम कोर्ट ने कहा- कोई बाधा नहीं
मेहुल चोकसी का भारत हो सकेगा प्रत्यर्पण

मेहुल चोकसी को भारत लाने का रास्ता साफ, बेल्जियम कोर्ट ने कहा- कोई बाधा नहीं

लेखन गजेंद्र
Oct 22, 2025
11:12 am

क्या है खबर?

भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। बेल्जियम की एक कोर्ट ने उसे भारत भेजने पर कोई आपत्ति नहीं जताई है। कोर्ट ने कहा कि चोकसी को भारत वापस भेजने में उसे कोई बाधा नहीं है। एंटवर्प स्थित कोर्ट ने यह फैसला 17 अक्टूबर को सुनाया है। कोर्ट ने बेल्जियम अधिकारियों द्वारा अप्रैल में की गई उसकी गिरफ्तारी की वैधता को भी बरकरार रखा है।

प्रत्यर्पण

कोर्ट ने चोकसी को बताया विदेशी नागरिक

कोर्ट ने कहा कि चोकसी बेल्जियम का नागरिक नहीं बल्कि एक विदेशी नागरिक है और उसके खिलाफ आरोप इतने गंभीर हैं कि उसका प्रत्यर्पण उचित ठहराया जा सकता है। कोर्ट ने फैसला सुनाया, "भारत द्वारा उद्धृत अपराध, जिनमें धोखाधड़ी, जालसाजी, दस्तावेज़ों में हेराफेरी और भ्रष्टाचार शामिल हैं, बेल्जियम के कानून के तहत भी अपराध माने जाते हैं।" चोकसी पर भारतीय दंड संहिता (IPC) और भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में एक वर्ष से अधिक कारावास का प्रावधान है।

दावा

कोर्ट ने चोकसी के दावों को ठुकराया

कोर्ट ने कहा कि भारत के आरोपों में एक आरोप साक्ष्यों को नष्ट करना है, जिसे बेल्जियम के कानून के तहत अपराध नहीं माना गया है, इसलिए उस विशिष्ट मामले में प्रत्यर्पण नहीं दिया जा सकता। चोकसी ने कोर्ट को बताया कि उसे एंटीगुआ से अगवा किया गया था और भारत में उसे राजनीतिक उत्पीड़न और अमानवीय व्यवहार का खतरा है, लेकिन कोर्ट को इस संबंध में कोई ठोस सबूत नहीं दिए गए हैं।

बचाव

चोकसी ने अपने बचाव में दी थी कई दलील

चोकसी ने कोर्ट में अपने बचाव में राजनीतिक उत्पीड़न और अमानवीय व्यवहार को लेकर विशेषज्ञ रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय संदर्भ और विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत किए थे, जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि दलीलें सीधे तौर पर प्रासंगिक नहीं हैं और किसी भी वास्तविक व्यक्तिगत जोखिम को स्थापित करने में विफल रहे हैं। कोर्ट ने उसकी 'भारतीय न्यायपालिका में स्वतंत्रता का अभाव' और 'मीडिया कवरेज की वजह से निष्पक्ष सुनवाई में बाधा' की दलील भी खारिज कर दी।

जेल

चोकसी को मुंबई जेल में रखा जाएगा

बेल्जियम कोर्ट ने भारत सरकार की ओर से उपलब्ध कराए गए विवरण पर भी प्रकाश डाला, जिसमें भारत ने विश्वास दिलाया है कि चोकसी को यूरोपियन मानवाधिकार मानकों के मुताबिक रखा जाएगा। चोकसी को मुंबई में आर्थर रोड जेल के बैरक नंबर 12 में रखा जाएगा, जहां उसका सेल आम कैदियों के मुकाबले थोड़ा बड़ा होगा। इसमें शौचालय, पंखे, ट्यूब लाइट और मच्छर भगाने का उपकरण होंगे। उसे मेडिकल सुविधा, 3 बार पौष्टिक खाना, साफ कपड़े और बिस्तर दिया जाएगा।

आरोप

भारत में किस मामले में आरोपी है चोकसी

चोकसी और उसके भतीजे नीरव मोदी पर 2018 में पंजाब नेशनल बैंक (PNB) से 13,850 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है। उन्होंने मुंबई स्थित ब्रैडी हाउस बैंक शाखा के अधिकारियों को रिश्वत देकर वचन पत्र (LoU) और विदेशी ऋण पत्र (FLC) का इस्तेमाल किया। मामला सामने आने से पहले दोनों जनवरी 2018 में देश छोड़कर भाग गए। प्रवर्तन निदेशालय (ED) और CBI जांच कर रही है। चोकसी एंटीगुआ-बारबुडा में रह रहा था। वह डोमिनिका से गिरफ्तार हो चुका है।