NewsBytes Hindi
    English Tamil Telugu
    अन्य
    चर्चित विषय
    क्रिकेट समाचार
    नरेंद्र मोदी
    आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
    राहुल गांधी
    भारत-पाकिस्तान तनाव
    #NewsBytesExplainer
    IPL 2025
    English Tamil Telugu
    NewsBytes Hindi
    User Placeholder

    Hi,

    Logout

    देश
    राजनीति
    दुनिया
    बिज़नेस
    खेलकूद
    मनोरंजन
    टेक्नोलॉजी
    करियर
    अजब-गजब
    लाइफस्टाइल
    ऑटो
    एक्सक्लूसिव
    विज़ुअल खबरें

    एंड्राइड ऐप डाउनलोड

    हमें फॉलो करें
    • Facebook
    • Twitter
    • Linkedin
    होम / खबरें / देश की खबरें / श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में मुस्लिम पक्ष को झटका, हिंदू पक्ष की याचिका पर होगी सुनवाई
    अगली खबर
    श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में मुस्लिम पक्ष को झटका, हिंदू पक्ष की याचिका पर होगी सुनवाई
    श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में हिंदू पक्ष की याचिकाओं पर होगी सुनवाई

    श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में मुस्लिम पक्ष को झटका, हिंदू पक्ष की याचिका पर होगी सुनवाई

    लेखन आबिद खान
    Aug 01, 2024
    02:57 pm

    क्या है खबर?

    मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है।

    इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों से जुड़ी या‍चिका खारिज कर दी है और हिंदू पक्ष की सिविल वाद की पोषणीयता वाली याचिकाएं स्वीकार कर ली हैं। यानी हिंदू पक्ष की याचिकाओं को कोर्ट ने सुनवाई योग्य माना है।

    बता दें कि इस मामले पर 6 जून को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

    फैसला

    18 याचिकाओं पर आया फैसला

    मामले में हिंदू पक्ष ने 18 याचिकाएं दायर की थीं और शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन को हिंदुओं की बताया था और वहां पूजा का अधिकार दिए जाने की मांग की थी।

    वहीं, मुस्लिम पक्ष ने वक्‍फ कानून, उपासना स्थल अधिनियम और दूसरे कानूनों का हवाला देते हुए हिंदू पक्ष की याचिकाओं को खारिज करने की मांग की थी।

    कोर्ट ने कहा कि मालिकाना हक को लेकर हिंदू पक्ष की याचिकाएं सुनवाई योग्‍य हैं।

    हिंदू पक्ष की दलीलें

    हिंदू पक्ष ने क्या दलीलें दीं?

    हिंदू पक्ष ने दावा किया कि ईदगाह का पूरा ढाई एकड़ क्षेत्र श्रीकृष्‍ण विराजमान का गर्भगृह है और शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी के पास भूमि का कोई रेकॉर्ड नहीं है।

    हिंदू पक्ष ने कहा कि श्रीकृष्‍ण मंदिर तोड़कर शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण किया गया है और बिना स्‍वामित्‍व अधिकार के वक्‍फ बोर्ड ने अवैध प्रक्रिया के इस भूमि को वक्‍फ संपत्ति घोषित कर दिया है।

    हिंदू पक्ष ने दावा कि जमीन का मालिकाना हक कटरा केशव देव का है।

    मुस्लिम पक्ष की दलीलें 

    मुस्लिम पक्ष ने दी ये दलीलें

    मुस्लिम पक्ष ने दलील दी कि इस जमीन पर दोनों पक्षों के बीच 1968 में समझौता हुआ है और 60 साल बाद समझौते को गलत बताना ठीक नहीं है, इसलिए याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं हैं।

    मुस्लिम पक्ष ने उपासना स्‍थल कानून का हवाला देते हुए कहा कि 15 अगस्‍त, 1947 के दिन जिस धार्मिक स्‍थल की पहचान और प्रकृति जैसी है वैसी ही बनी रहेगी और मुकदमा सुनवाई योग्‍य नहीं है।

    विवाद

    क्या है कृष्ण जन्मभूमि विवाद?

    कृष्ण जन्मभूमि विवाद 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक से जुड़ा है।

    12 अक्टूबर, 1968 को श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ने शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट के साथ समझौता किया। समझौते में 13.7 एकड़ जमीन पर मंदिर-मस्जिद दोनों बनने की बात हुई। इसके तहत श्रीकृष्ण जन्मस्थान के पास 10.9 एकड़ जमीन का मालिकाना हक है, जबकि 2.5 एकड़ जमीन का मालिकाना हक शाही ईदगाह के पास है।

    अब हिंदू पक्ष ने मस्जिद की 2.5 एकड़ जमीन पर भी दावा किया है।

    Facebook
    Whatsapp
    Twitter
    Linkedin
    सम्बंधित खबरें
    ताज़ा खबरें
    मथुरा
    इलाहाबाद हाई कोर्ट

    ताज़ा खबरें

    #NewsBytesExplainer: भारत और तुर्की के कैसे रहे हैं संबंध, दोनों देशों में कितना व्यापार होता है? पाकिस्तान समाचार
    कल्कि कोचलिन ने बताया बॉलीवुड के अंदर का हाल, बोलीं- करोड़ों रुपये फंसे हैं बॉलीवुड समाचार
    अंतरिक्ष का मलबा भविष्य के मिशनों के लिए कैसे बनता जा रहा है बड़ी समस्या? अंतरिक्ष
    'भूल चूक माफ': सुलटा मैडॉक फिल्म्स और PVR का विवाद, निर्माताओं ने किया ये नया ऐलान राजकुमार राव

    मथुरा

    मथुरा: जिला अदालत ने स्वीकार की कृष्ण जन्मभूमि से मस्जिद हटाने की मांग वाली याचिका देश
    मथुरा: आश्रम में चाय पीने के बाद दो साधुओं की मौत, जांच में जुटी पुलिस देश
    किसानों को कानूनों की खामियां पता नहीं, दूसरों के कहने पर कर रहे आंदोलन- हेमा मालिनी उत्तर प्रदेश
    आजाद भारत में फांसी चढ़ने वाली पहली महिला हो सकती है सात लोगों की हत्यारिन शबनम उत्तर प्रदेश

    इलाहाबाद हाई कोर्ट

    अतीक अहमद: जब गैंगस्टर के डर से 10 जजों ने कर दिया था सुनवाई से इनकार अतीक अहमद
    अतीक अहमद पर तुर्की निर्मित पिस्टल से हुआ हमला, बड़ा नाम कमाना चाहते थे हमलावर  अतीक अहमद
    मुख्तार अंसारी के बेटे ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई अग्रिम जमानत की अर्जी, सोमवार को सुनवाई मुख्तार अंसारी
    सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में मिली कथित शिवलिंग के वैज्ञानिक सर्वे पर रोक लगाई सुप्रीम कोर्ट
    पाकिस्तान समाचार क्रिकेट समाचार नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी समाचार अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी फुटबॉल समाचार कांग्रेस समाचार लेटेस्ट स्मार्टफोन्स दक्षिण भारतीय सिनेमा भाजपा समाचार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कोरोना वायरस रेसिपी #NewsBytesExclusive ट्रैवल टिप्स IPL 2025
    हमारे बारे में प्राइवेसी पॉलिसी नियम हमसे संपर्क करें हमारे उसूल शिकायत खबरें समाचार संग्रह विषय संग्रह
    हमें फॉलो करें
    Facebook Twitter Linkedin
    All rights reserved © NewsBytes 2025