शराब नीति मामला: दिल्ली हाई कोर्ट ने फिर खारिज की मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका
दिल्ली हाई कोर्ट ने शराब नीति मामले में कथित भ्रष्टाचार को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से दर्ज मामले में पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने मामले में AAP के पूर्व संचार निदेशक विजय नायर, व्यवसायी अभिषेक बोइनपल्ली और बिनॉय बाबू की याचिकाओं को भी खारिज कर दिया है। सिसोदिया समेत अन्य आरोपियों ने जमानत के मामले में निचली कोर्ट के निर्णय को चुनौती दी थी।
फरवरी से जेल में बंद हैं सिसोदिया
शराब नीति से संबंधित मामले में 26 फरवरी को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। इसके बाद इसी मामले में कथित मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ED ने उन्हें जेल से गिरफ्तार किया था। बता दें कि हाई कोर्ट ने इससे पहले भी सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की थी। सिसोदिया ने पत्नी की बीमारी का हवाला देते हुए याचिका लगाई थी। कोर्ट ने याचिका खारिज कर उन्हें पत्नी से मिलने के लिए समय दिया था।