कर्नाटक: बेटी के डायपर में सोना छिपाकर तस्करी करने के आरोप में यात्री गिरफ्तार
क्या है खबर?
कर्नाटक के मंगलुरू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी करने के आरोप में यात्री को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल, यात्री ने अपनी 21 महीने की बेटी के डायपर में पाउच बनाकर सोने को पेस्ट के रूप में छिपा रखा था।
बतौर रिपोर्ट्स, यात्री एक अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट से मंगलूरू आया था और कस्टम विभाग की चेकिंग के दौरान पकड़ा गया।
यात्री से पूछताछ के बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
मामला
मंगलूरू एयरपोर्ट पर 15 दिनों में पकड़ा गया 1.6 किलो सोना
मंगलुरू एयरपोर्ट पर ही कुछ दिन पहले एक यात्री पकड़ा गया था, जिसने सोने के पेस्ट को बेल्ट की तरह अपनी कमर पर बांध रखा था।
वहीं एक अन्य मामले में एक शख्स ने सोने के पेस्ट को अपने मलाशय में छिपा रखा था।
जानकारी के अनुसार, कस्टम विभाग के अधिकारियों ने मंगलुरू एयरपोर्ट पर इस साल 1 मार्च से 15 मार्च के बीच 90.67 लाख रुपये की कीमत का 1,606 ग्राम सोना जब्त किया है।
बरामदगी
मंगलुरू एयरपोर्ट पर फरवरी में मिला था 1.08 करोड़ रुपये का सोना
अधिकारियों के मुताबिक, मंगलुरु एयरपोर्ट 16 फरवरी से 28 फरवरी तक अवैध रूप से भारत लाया गया करीब 1,913 ग्राम सोना जब्त किया गया था। इसकी कीमत करीब 1.08 करोड़ रुपये है और यह 6 पुरुष यात्रियों और 1 महिला यात्री के कब्जे से जब्त किया गया था।
इन सभी यात्रियों ने अधिकारियों से बचने के अलग-अलग तरीकों का इस्तेमाल किया था, जिसमें सोने को कपड़ों, मलाशय और मुंह में छुपाकर रखा गया था।
मामला
बेंगलुरु एयरपोर्ट पर भी पकड़ा गया था तस्कर
बता दें कि कुछ दिन पहले बेंगलुरू एयरपोर्ट पर भी सोने की तस्करी कर रहा एक शख्स पकड़ा गया था। यात्री ने अपनी चप्पल के अंदर 69.40 लाख रुपये की कीमत के करीब 1.2 किलोग्राम सोने के टुकड़े छिपा रहे थे, जिसे कस्टम विभाग के अधिकारियों ने चेकिंग के दौरान पकड़ लिया था।
गौरतलब है कि आरोपी यात्री इंडिगो की उड़ान से बैंकॉक से बेंगलुरू पहुंचे था और उसे संदेह के आधार पर रोका गया था।
मामला
दिल्ली एयरपोर्ट पर कोकीन की गोलियों के साथ पकड़ा गया यात्री
दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग के अधिकारियों ने आरोपी व्यक्ति को कोकीन की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है।
आरोपी यात्री के पास से 752 ग्राम वजन की कोकीन की 85 गोलियां बरामद हुई हैं, जिनकी कीमत 11.28 करोड़ रुपये बताई जा रही है।
वहीं आरोपी के खिलाफ नारकोटिक्स ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट के सेक्शन 43बी के तहत केस दर्ज कर लिया गया है।