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    कोविशील्ड वैक्सीन के दुष्प्रभाव से हुई बेटी की मौत, याचिकाकर्ता ने मांगा 1,000 करोड़ का मुआवजा
    कोविशील्ड से बेटी की मौत होने को लेकर मांगा 1,000 करोड़ का मुआवजा।

    कोविशील्ड वैक्सीन के दुष्प्रभाव से हुई बेटी की मौत, याचिकाकर्ता ने मांगा 1,000 करोड़ का मुआवजा

    लेखन भारत शर्मा
    Sep 03, 2022
    05:09 pm

    क्या है खबर?

    महाराष्ट्र निवासी एक शख्स ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कोरोना वायरस के खिलाफ तैयार कोविशील्ड वैक्सीन से डॉक्टर बेटी की मौत होने को लेकर वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) से 1,000 करोड़ रुपये का मुआवजे दिलाने की मांग की है।

    इसको लेकर शुक्रवार को हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार, SII, दिल्ली AIIMS निदेशक, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DGCI) प्रमुख और माइक्रोसॉफ्ट संस्थापक बिल गेट्स को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

    आरोप

    याचिकाकर्ता ने क्या लगाया है आरोप?

    याचिकाकर्ता दिलीप लुनावत ने सरकार और अन्य लोगों पर कोविशील्ड वैक्सीन के बारे में झूठे दावे कर लोगों को उसे लगवाने के लिए प्रेरित करने का आरोप लगाया है।

    उन्होंने कहा कि सरकार ने कोविशील्ड वैक्सीन लेने के लिए चिकित्सकों को मजबूर किया था और इसी वैक्सीन को लगवाने के बाद उनकी बेटी डॉ स्नेहल लुनावत की मौत हुई थी।

    ऐसे में उन्हें वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से 1,000 करोड़ रुपये के मुआवजा दिलाने की मांग की है।

    दलील

    DGCI प्रमुख ने किया वैक्सीन के 110 प्रतिशत सुरक्षित होने का दावा

    याचिका में कहा गया है कि 4 जनवरी, 2021 को DGCI प्रमुख वीजी सोमानी ने एक टीवी इंटरव्यू में दावा किया था कि वैक्सीन 110 प्रतिशत सुरक्षित है।

    उन्होंने कहा था कि सुरक्षा की जरा सी भी चिंता होने पर वह वैक्सीन को की मंजूरी नहीं देंगे।

    इसी तरह के दिल्ली AIIMS के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी यह कहकर लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की थी कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है।

    वैक्सीन

    डॉ स्नेहल ने 29 जनवरी को लगवाई थी वैक्सीन

    याचिका के अनुसार, डॉ स्नेहल ने झूठे दावों से प्रभावित होकर 28 जनवरी, 2021 को वैक्सीन की पहली खुराक ली थी।

    इसके बाद उन्हें गंभीर सिरदर्द, उल्टी का अनुभव हुआ और अस्पताल में भर्ती कराया गया। उस दौरान डॉक्टरों ने उनके दिमाग में खून बहने की जानकारी दी थी।

    याचिकाकर्ता के अनुसार, 1 मार्च, 2021 को स्नेहल की मौत हुई थी। 2 अक्टूबर, 2021 को केंद्र सरकार की AEFI समिति ने भी वैक्सीन दुष्प्रभाव से मौत की पुष्टि की थी।

    नोटिस

    हाई कोर्ट ने नोटिस देकर मांग जवाब

    इस याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW), पुणे स्थित SII, दिल्ली AIIMS निदेशक डॉ रणदीप गुलेरिया, DGCI प्रमुख वीजी सोमानी और माइक्रोसॉफ्ट संस्थापक बिल गेट्स सहित वैक्सीन का समर्थन करने वाले अन्य लोगों को नोटिस जारी कर वैक्सीन का समर्थन करने पर जवाब मांगा है।

    कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई 17 नवंबर के लिए निर्धारित की है।

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