महाराष्ट्र सरकार ने दी लॉकडाउन में ढील, अब रात 8 बजे तक खुल सकेंगी दुकानें
क्या है खबर?
महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी से बचाव के लिए लागू की गई पाबंदियों में सोमवार को ढील देने की घोषणा की है।
इसके तहत अब कम टेस्ट पॉजिटिविटी दर वाले जिलों में सभी दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक रात आठ बजे तक और शनिवार को दोपहर तीन बजे तक खुली रहेंगी।
इसी तरह अब मॉल्स भी खुल सकेंगे। हालांकि, सरकार ने सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स और सभी धार्मिक स्थलों को फिलहाल बंद ही रखने का निर्णय किया है।
आदेश
प्रभावित जिलों को छोड़कर अन्य जिलों में खुल सकेंगे मॉल्स
सरकार के आदेश में कहा गया है कि राज्य के 36 जिलों में से 22 जिलों में शनिवार और रविवार को छोड़कर सभी दिन मॉल खुले रहेंगे।
इसके साथ ही जिम, स्पा और सैलून सप्ताह के दिनों में 50 प्रतिशत क्षमता से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे, जबकि शनिवार को दोपहर 3 बजे तक खुल सकेंगे।
इसी तरह रेस्टोरेंट पहले की तरह ही शनिवार और रविवार को छोड़ सप्ताह के पांचों दिन शाम 4 बजे तक खुल सकेंगे।
उद्यान
खोले जा सकेंगे सार्वजनिक पार्क
सरकार ने प्रभावित 14 जिलों को छोड़कर अन्य जिलों में व्यायाम, पैदल चलने, जॉगिंग और साइकिल चलाने के लिए सभी सार्वजनिक पार्क और खेल के मैदानों को खोलने की अनुमति जारी की है।
इसी तरह सभी सरकारी और निजी कार्यालय पूरी क्षमता के साथ काम कर सकेंगे। हालांकि, यात्रा के दौरान भीड़भाड़ से बचने के लिए काम के घंटों को अलग-अलग करना होगा। इसी तरह घर से काम करने की सुविधा पहले की तरह जारी रहेगी।
पाबंदी
सिनेमा, थिएटर और मल्टीप्लेक्स अभी रहेंगे बंद
सरकार ने सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स और सभी धार्मिक स्थलों को अभी बंद रही रखने का निर्णय किया है।
इसी तरह भीड़ से बचने के लिए जन्मदिन समारोह के साथ-साथ राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों, चुनाव, चुनाव प्रचार, रैलियों और विरोध-प्रदर्शन मार्चों पर प्रतिबंध जारी रहेंगे।
इसी तरह रविवार के दिन सभी गैर जरूरी सेवाएं पूरी तरह से बंद रहेगी। परिवहन सेवाओं में सीट से ज्यादा सवारी नहीं बैठाई जा सकेगी।
चेतावनी
कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई
सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि महामारी से बचने के लिए राज्य के सभी लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल जैसे कि मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग आदि के नियमों का ईमानदारी से पालन करना होगा।
यदि कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया जाता है तो दोषियों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, महामारी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जुर्माना की कार्रवाई भी की जाएगी।
सख्ती
महाराष्ट्र के इन जिलों में बरकरार रहेगी सख्ती
सरकार ने कहा है कि पुणे, सतारा, सांगली, कोल्हापुर, रायगढ़, बीड़, अहमदनगर, सोलापुर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग सहित 14 जिलों में कोरोना महामारी की स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। यहां अभी भी पाबंदियां लागू रहेगी।
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इन जिलों के अधिकारियों को सख्त निगरानी तथा जांच की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इसी तरह मुंबई में जारी प्रतिबंधों पर ढील का निर्णय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अपने स्तर पर करेगा।
जानकारी
महाराष्ट्र में यह है कोरोना संक्रमण की स्थिति
महाराष्ट्र में बीते दिन 6,479 लोगों को संक्रमित पाया गया है और कुल 157 मरीजों की मौत हुई है। इसी के साथ राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 63,10,194 पर पहुंच गई है। इनमें से अब तक 1,32,948 लोगों की मौत हो चुकी है।