केरल की कोर्ट ने अभिनेत्री के बलात्कार-अपहरण मामले में मलयालम अभिनेता दिलीप को बरी किया
क्या है खबर?
केरल की एक कोर्ट ने सोमवार को मलयालम अभिनेता दिलीप को 2017 में एक अभिनेत्री से बलात्कार और अपहरण मामले में बरी कर दिया है। एर्नाकुलम प्रधान सत्र कोर्ट में न्यायाधीश हनी एम वर्गीस ने आज खुली अदालत में फैसला सुनाया, जिससे 8 वर्षों से चल रहे मुकदमे का निष्कर्ष निकला। कोर्ट ने दिलीप सहित 10 आरोपियों पर फैसला सुनाया, जिन पर मुकदमा था। इसमें कुछ को बरी कर दिया गया है, जबकि कुछ सरकारी गवाह बन गए हैं।
सजा
दिलीप पर साजिश रचने और साक्ष्य नष्ट करने का था आरोप
कोर्ट ने आरोपी संख्या एक से 6 को बलात्कार, आपराधिक षडयंत्र, अपहरण और अन्य अपराधों का दोषी पाया है। उन्हें भारतीय दंड संहिता की धाराओं 120बी, 340, 354, 366, 354बी और 376डी के तहत दोषी ठहराया गया। अभिनेता दिलीप पर अपराध को अंजाम देने के लिए गिरोह को नियुक्त करने और साजिश रचने का आरोप था। साथ ही उन पर साक्ष्य को नष्ट करने का अतिरिक्त आरोप भी लगाया गया था। कोर्ट ने दिलीप समेत 4 को बरी किया है।
मामला
क्या है मामला?
फरवरी 2017 में मलयालम फिल्म उद्योग में उस समय भूचाल आ गया, जब कोचीन के बाहरी इलाके में चलती गाड़ी में एक अभिनेत्री को अगवा कर उसका यौन उत्पीड़न किया गया। मामले में मुख्य आरोपी सुनील एनएस उर्फ पल्सर सुनी है, जबकि अभिनेता दिलीप को आठवां आरोपी बनाया गया। उनको हाई कोर्ट से जमानत मिलने से पहले लगभग 80 दिन हिरासत में बिताने पड़े थे। दिलीप ने 2018 में पक्षपात का आरोप लगाते हुए CBI जांच की मांग उठाई थी।