महाराष्ट्र: उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चुनावी हलफनामे मामले में नागपुर कोर्ट से मिली राहत
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को नागपुर जिला और सत्र कोर्ट से 2014 के विधानसभा चुनाव में हलफनामे से जुड़े मामले में राहत मिल गई। मामला चुनाव के दौरान हलफनामे में 2 लंबित अपराधिक मामलों का खुलासा न करने से जुड़ा है। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष साबित नहीं कर सका कि दोनों मामलों को छुपाने से फडणवीस को कितना फायदा होता और मकसद क्या था। कोर्ट ने ठोस सबूत न होने के कारण फडणवीस को बरी कर दिया।
क्या है मामला?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, नागपुर स्थित वकील सतीश उइके की ओर से 2014 की शिकायत पर फड़नवीस के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। उनकी शिकायत के मुताबिक, 2014 के चुनाव के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता के हलफनामे में 1996 और 1998 में उनके खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी और जालसाजी के मामलों का खुलासा नहीं किया गया था। कोर्ट ने 3 साल पहले मामले में देवेंद्र फडणवीस को समन भी जारी किया था।
सुनवाई के दौरान क्या बोले फडणवीस?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, उपमुख्यमंत्री फडणवीस और वकील सतीश दोनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में शामिल हुए। सतीश को पिछले साल प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। नागपुर दक्षिण-पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से चुने गए फडणवीस ने स्वीकार किया कि वह आपराधिक मामलों का खुलासा करने में विफल रहे हैं, लेकिन यह जानबूझकर नहीं था, बल्कि उनके वकील से एक चूक हुई थी, जिसे यह काम सौंपा गया था।