
महाराष्ट्र सरकार ने दोबारा खोला अर्णब गोस्वामी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला
क्या है खबर?
महाराष्ट्र सरकार ने टीवी पत्रकार अर्णब गोस्वामी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले को दोबारा खोलने का आदेश दिया है। ये मामला दो साल पुराना है और रायगढ़ पुलिस ने इसे एक साल पहले बंद कर दिया था। अब इसकी जांच महाराष्ट्र अपराध जांच विभाग (CID) को सौंप दी है।
हाल ही में सोनिया गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर आमने-सामने के बाद ये मामला खुलने से राज्य सरकार और गोस्वामी में नया विवाद हो सकता है।
पृष्ठभूमि
क्या है पूरा मामला?
मुंबई स्थित आर्किटेक्चरल और इंटीरियर डिजाइनिंग कंपनी कॉनकॉर्ड डिजाइन के मैनेजिंग डायरेक्टर अन्वय नाइक अपनी मां कुमुद नाइक के साथ मई, 2018 में रायगढ़ जिले के अलीबाग स्थित अपने बंगले में मृत पाए गए थे।
पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट मिला था जिसमें कहा गया था कि उन्होंने ये कदम इसलिए उठाया क्योंकि रिपब्लिक टीवी समेत तीन कंपनियां उनका पांच करोड़ रुपये से अधिक का बकाया नहीं दे रहे थे। रिपब्लिक पर उनके 83 लाख रुपये बकाया थे।
मामला बंद
पर्याप्त सबूत न होने पर पुलिस ने बंद कर दिया था मामला
जांच में सामने आया कि अन्वय भारी कर्ज में थे और ठेकेदारों के पैसा नहीं चुका पा रहे थे। उन्होंने मुंबई के एक ठेकेदार पर धमकी देने का मामला भी दर्ज कराया था।
पुलिस ने मामले में तीनों कंपनियों के मालिकों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया था। हालांकि पिछले साल अप्रैल में पुलिस ने यह कहते हुए मामला बंद कर दिया कि आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं।
शिकायत
अन्वय की बेटी की शिकायत के आधार पर दोबारा खोला गया केस
अब अन्वय की बेटी अदन्या नाइक की शिकायत के आधार पर मामले को दोबारा खोलकर इसे महाराष्ट्र CID को सौंप दिया गया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने ट्वीट कर ये जानकारी दी।
अदन्या ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने अर्णब गोस्वामी के उनके पिता का 83 लाख रुपये का बकाया नहीं चुकाने के मामले की जांच नहीं की थी, जिसके कारण उनके पिता ने आत्महत्या कर ली थी।
जानकारी
अनिल देशमुख ने दिए CID जांच के आदेश
देशमुख ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'अदन्या नाइक ने मुझसे शिकायत की थी कि अलीबाग पुलिस ने अर्णब गोस्वामी के रिपब्लिक टीवी द्वारा बकाया राशि का भुगतान नहीं करने की जांच नहीं की थी... मैंने मामले की CID जांच का आदेश दिया है।'
अन्य मामला
सोनिया गांधी पर टिप्पणी के लिए पहले से चल रहा गोस्वामी पर केस
बता दें कि सोनिया गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए भी अर्णब गोस्वामी पर महाराष्ट्र में मामला चल रहा है।
पालघर में दो साधुओं की लिंचिंग पर अपने एक शो में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर विवादित टिप्पणी की थी।
मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपने और FIR रद्द करने की याचिका लेकर वे सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे थे, लेकिन कोर्ट ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया था।